केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अगर आप उसके बाद भी रिटर्न दाखिल करने में असफल रहते हैं तो आपको 5,000 रुपए की लेट फाइलिंग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि इसको लेकर आयकर डिपार्टमेंट की ओर से किस तरह के नियम बनाए गए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, करदाताओं द्वारा आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति जिसे धारा 139 के तहत आय की वापसी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऐसे टैक्‍सपेयर्स को निर्धारित समय के अंदर आयकर विभाग को लेट फाइलिंग पर ब्‍याज का ब्याज का भुगतान करना होगा।

इसके अलावा, धारा 234एफ के अनुसार, यदि धारा 139(1) के तहत तय नियम की तारीख के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो भुगतान की जाने वाली लेट फाइलिंग फीस की राशि 1,000 रुपए होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपको धारा 139 के अनुसार आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्‍ट डेट के बाद भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो धारा 234एफ के तहत लेट फीस नहीं लगाई जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसे कर सकते हैं रिटर्न फाइनल

  1. इनकम टैक्‍स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।
  2. यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
  3. ‘ई-फाइल’ मेनू पर क्लिक करें और ‘आयकर रिटर्न’ लिंक पर क्लिक करें।
  4. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर: पैन ऑटो-पॉप्युलेट हो जाएगा। ‘आकलन वर्ष’ चुनें, ‘आईटीआर फॉर्म नंबर’ चुनें, ‘फाइलिंग प्रकार’ को ‘मूल/संशोधित रिटर्न’ के रूप में चुनें, ‘सबमिशन मोड’ को ‘तैयार करें और ऑनलाइन जमा करें’ चुनें।
  5. जारी रखें पर क्लिक करें।
  6. निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म के सभी लागू और अनिवार्य सेक्‍शंसको भरें।
  7. ‘कर भुगतान और सत्यापन’ टैब में उपयुक्त सत्यापन विकल्प चुनें।
  8. ‘प्रि‍व्‍यू और सब्‍मिट’ बटन पर क्लिक करें, आईटीआर में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें।
  9. आईटीआर ‘सबमिट’ करें।