किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई और लाभ के लिए कम प्रीमियम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस बीमा योजना के तहत किसानों को थोड़े से प्रीमियम पर फसलों के नुकसान बीमा कवर देती है। अगर आपकी फसल किसी आपदा से प्रभावित हो चुकी है तो आपको मुआवजा दिया जाता है।

इसके साथ ही ओलावृष्टि, आंधी और पशुयों के हमले पर भी किसानों को मुआवजा मिलने का प्रावधान है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन सी फसल पर क्‍या प्रीमियम देना होता है और इस योजना के बारे में पूरी डिटेल।जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत कराते हैं, उन्‍हें बीमा के लिए कम प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है।

किसानों को आपदा में नुकसान पर आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन इसके लिए कितना प्रीमियम कौन सी फसल पर दिया जाना होता है। इसे लेकर किसानों में मतभेद रहता है। लेकिन यहां स्‍पष्‍ट हो जाएगा कि आपको कितने के प्रीमियम का भुगतान करना है।

किताना देना होगा प्रीमियम?
पीएम फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ज्‍यादातर फसलों में किसानों को फसल बीमा कराते वक्त कुल प्रीमियम का 1 से 2 प्रतिशत तक का ही भुगतान करना होता है। वहीं कुछ ऐसी फसले भी होती हैं जिसमें किसानों को 5 प्रतिशत तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ सकता है।

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कैसे चेक करें अपनी फसल पर प्रीमियम राशि

  • प्राधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप अपनी फसल पर प्रीमियम के बारे में जांच सकते हैं। सबसे पहले आप pmfby.gov.in पर जाएं।
  • यहां आपको फसल के प्रीमियम की गणना का ऑप्शन दिखेगा इसपर क्लिक करें।
  • अब यहां आपसे फसल के बारे में सारी जानकारी मांगी जाएगी।
  • आपसे आपका राज्य, जिला, जमीन, फसल आदि के बारे में पूछा जाएगा।
  • पूरी जानकारी भरकर आप Submit विकल्‍प पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपके सामने प्रीमियम और क्लेम की राशि खुल जाएगी।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना के तहत कोई भी भारतीय किसान इस बीमा का लाभ उठा सकता है। या फिर जो किसान खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दलहन), तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलों के अंतर्गत खेती करते हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।