कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना में कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारी के वेतन के 8.33 प्रतिशत का योगदान का एक हिस्सा नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन कोष में 15 दिनों के भीतर भेजा जाता है।

केंद्र सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सदस्यों के वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है, जो सीधे कर्मचारियों के कोष में जमा की जाती है। यदि सदस्य का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, तो नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा देय योगदान केवल उसके 15,000 रुपये के वेतन पर देय राशि तक सीमित होगा।

पात्रता मापदंड

  1. ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी।
  2. सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।
  3. सदस्य 50 वर्ष की आयु से कम दर पर अपना ईपीएस भी निकाल सकते हैं।
  4. अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सेवा पूरी की है। लेकिन 6 महीने से अधिक की सेवा के बाद, वह दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर ईपीएस राशि निकाल सकता है।
  5. यदि कोई कर्मचारी पूरी तरह से सेवा करने में असमर्थ है, तो वह मासिक पेंशन का हकदार है, इसके बावजूद कि उसने पेंशन योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है और अपने जीवनकाल के लिए देय है।
  6. सेवा के दौरान सदस्य की मृत्यु के मामले में एक सदस्य का परिवार भी पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है।

इस योजना के तहत लाभ

  • ईपीएस 95 के तहत कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में, सदस्य की मृत्यु पर भुगतान किए गए पूरे जीवन के लिए नामित व्यक्ति को पेंशन दिया जाता है।
  • किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता/माता को भुगतान की जाने वाली मासिक विधवा पेंशन के बराबर आजीवन पेंशन दिया जाता है। लेकिन सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो।

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ईपीएस नामांकन डिजिटल ऐसे करें आवेदन
-ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं ‘कर्मचारियों के लिए सेवाएं’ वाले विकल्‍प का चयन करें।
-सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीसीपी) पर क्लिक करें।
-अब यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
-‘मैनेज टैब’ के तहत ई-नामांकन का चयन करें।
-विवरण प्रदान करें टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा। अब सेव पर क्लिक करें।
-पारिवारिक घोषणा को अद्यतन करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें।
-पारिवारिक विवरण जोड़ें पर क्लिक करें। (एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं)
-शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करें। इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें।
-अगले चरण में ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ चेक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ‘ओटीपी’ भेजे जाएंगे। इन चरण के बाद अब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।