अगर आप नौकरीपेशा रहे हैं और अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की सोच रहे हैं, तो कर्ज ढूंढने की चिंता छोड़ दीजिए। अब आप अपने पीएफ फंड से भी अपनी विशेष जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। पीएफ खाते में कर्मचारी का हिस्सा, कर्मचारी को नियुक्त करने वाले का हिस्सा और उसपर मिले ब्याज की रकम जमा होती है। सरकार ने विशेष स्थिति में खास शर्तों के साथ फंड का एक हिस्सा खाताधारक को निकालने की अनुमति दी है।
अब EPFO यानी इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों को कुछ शर्तों के साथ EPF अकाउंट से नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की सहूलियत दे रहा है। लेकिन इसके लिए एक लिमिट है। ईपीएफ का नियम कहता है कि खाताधारक अपने अकाउंट में कुल जमा राशि का सिर्फ 75 फीसदी या तीन महीने की बेसिक सैलरी प्लस DA यानी महंगाई भत्ता के बराबर रकम निकाल सकता है। ध्यान रहे कि कुल जमा राशि का सिर्फ 75 फीसदी या तीन महीने की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता में से जो कम होगा उसे ही निकाला जा सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो, नॉन-रिफंडेबल एडवांस तीन कार्य दिवस (Working Days) के भीतर मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सही तरीके से भरा जाना और क्लेम करने वाले सदस्य का पात्रता की शर्त पूरा करना अनिवार्य है।
नॉन-रिफंडेबल एडवांस के लिए क्या है पात्रता?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबंध में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल जानकारी साझा की है। ईपीएफ एडवांस मकान/फ्लैट/साइट की खरीद या निर्माण के लिए लिया जा सकता है। हाउसिंग लोन को चुकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा घर में बदलाव, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी, परिवार में किसी की शादी, बच्चों की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा, प्राकृतिक आपदा का शिकार होने की स्थिति में भी ईपीएफ एडवांस लिया जा सकता है। अगर आप कम से कम एक माह से बेरोजगार हैं या वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करना चाहते हैं तो भी इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस के लिए पात्र हैं।
जान लीजिए ऑनलाइन क्लेम की सही प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, ईपीएफ सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल या UMANG ऐप के जरिए नॉन-रिफंडेबल एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1. इस लिंक unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं।
स्टेप 2. अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन कर लें।
स्टेप 3. ऑनलाइन सर्विस के विकल्प को चुन लें।
स्टेप 4. अब ऑनलाइन सर्विस क्लेम (फार्म 31, 19, 10सी और 10डी) पर जाएं।
स्टेप 5. बैंक चेक लीफ अपलोड करें, जिस पर आपका नाम लिखा हो।
स्टेप 6. इसके बाद सबमिट के विकल्प को चुनते ही आपका फॉर्म जमा हो जाएगा।