इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारिख 31 दिसंबर तय की गई है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो आयकर रिटर्न दाखिल जल्‍द से जल्‍द कर लेना चाहिए। लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में समस्‍या आती है। ऐसे ही समस्‍या नकद लेनदेन को लेकर भी आ सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग नकद लेनदेन के लिए अत्यधिक सतर्क हो गया है। भारतीय बैंक और अन्य संस्थान केवल एक निश्चित सीमा तक नकद लेनदेन की अनुमति देते हैं। विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाती है कि लोग आयकर रिटर्न में अपने उच्च मूल्य के लिए नकद लेनदेन की रिपोर्ट करें। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि वर्तमान में अगर कोई अधिक धनराशि का लेनदेन करता है, जिसका आयकर रिटर्न में जानकारी नहीं दी गई है तो उस व्‍यक्ति के साथ समस्‍या आ सकती है। बता दें कि करदाताओं के उच्च मूल्य के नकद लेनदेन को ट्रैक करने के लिए I-T विभाग द्वारा एक अलग वार्षिक सूचना रिटर्न (AIR) बनाया गया है।

ये पांच लेनदेन आपके लिए समस्‍या पैदा कर सकती हैं

संपत्ति
किसी भी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद के मामले में, जिसका मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक है, तो उस व्‍यक्ति को आईटीआर में जिक्र करना होगा। हालाकि संपत्ति रजिस्ट्रार द्वारा भी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। यह सलाह दी जाती है कि करदाता इसकी रिपोर्ट फॉर्म 26AS में करें।

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शेयर बाजारों में निवेश
यदि आप शेयर बाजारों में लेन-देन करते हैं और शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड खरीदते/बेचते हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप अपने आईटीआर में इसका जिक्र करें। लेकिन नकद लेनदेन का मूल्य सालाना 10 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए।

सावधि जमा (एफडी)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, बैंकों को 10 लाख रुपये से अधिक की सावधि जमा की रिपोर्ट देने की सलाह दी गई है। अगर व्‍यक्ति के पास 10 लाख रुपये से अधिक की एफडी तो व्यक्तियों को भी अपने आईटीआर में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।

बचत खाता और चालू खाता
बचत खाते के मामले में अगर कोई खाता प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की रिपोर्ट कर रहा है, तो खाताधारक को इसकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन चालू खातों के लिए सीमा 50 लाख रुपये है।

क्रेडिट कार्ड से भुगतान
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के मामले में, 1 लाख रुपये से अधिक के नकद भुगतान की सूचना I-T विभाग को देनी होती है। लेकिन अगर बिल का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति आईटीआर के साथ बिल जमा करें।