अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, हम इस बात का अत्यधिक ध्यान रखते हैं कि कोई गलती न हो। हालांकि, हम में से कई लोग अंतिम समय में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिससे कुछ गतलियां हो सकती हैं। इनमें गलत बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना, ब्याज आय घोषित करना भूल जाना, या गलत कटौती का दावा करना आदि शामिल हो सकते हैं।

हालांकि, अगर आपने कोई गलती की है तो चिंता न करें, मौजूदा आयकर कानून आपको इसे ठीक करने की अनुमति देते हैं। यदि आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद गलती का पता लगाया है, तो आप मौजूदा कर कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार अपनी गलती को सुधार सकते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत करदाताओं को संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करके अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति मिलती है।

धारा 139(5) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद कोई चूक या गलत विवरण पाता है, तो वह एक रिवाइज्‍ड रिटर्न प्रस्तुत कर सकता है। यह रिवाइज्‍ड रिटर्न रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की समाप्ति से तीन महीने पहले या असेसमेंट के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, दाखिल किया जा सकता है। असेसमेंट ईयर, फाइनेंश‍ियल ईयर के ठीक बाद का वर्ष है जिसके लिए रिटर्न दाखिल किया जाता है। इसलिए, यदि आपने अपने आईटीआर में कोई गलती की है, तो आप भी रिवाइज्‍ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

रिवाइज्ड रिटर्न क्या है?
रिवाइज्ड रिटर्न आपको अपना मूल आईटीआर दाखिल करते समय की गई त्रुटि या तथ्यों की चूक को सुधारने की अनुमति देता है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का सीधा सा मतलब है अपना रिटर्न दोबारा फाइल करना लेकिन इस बार सही जानकारी के साथ। रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करते समय, आपको मूल रिटर्न के विवरण का उल्लेख करना होगा।

इसे कौन फाइल कर सकता है?
प्रत्येक निर्धारिती जिसने अपना आईटीआर दाखिल किया है, वह कर विभाग को सही जानकारी प्रदान करने के लिए धारा 139(5) के तहत इसे संशोधित करने का हकदार है। यहां तक कि जो लोग देर से आईटीआर फाइल करते हैं, यानी, आईटीआर समय सीमा समाप्त होने के बाद (वर्तमान में, 31 दिसंबर, 2021) दाखिल किया जाता है, उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। पहले, केवल उन करदाताओं को जिन्होंने समय सीमा समाप्त होने से पहले आईटीआर दाखिल किया था, उन्हें अपने रिटर्न को रिवाइज्ड करने की अनुमति थी।

रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की लास्‍ट डेट
बजट 2021 में, सरकार की घोषणा के तहत रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल करने का समय तीन महीने कम कर दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 तक, एक व्यक्ति को संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 मार्च तक आईटीआर दाखिल करने की अनुमति थी। हालांकि वित्त वर्ष 2020-21 से रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख संबंधित आकलन वर्ष की 31 दिसंबर है। कोरोना वायरस महामारी के कारण, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 की सामान्य समय सीमा से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी है।

रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कैसे करें
रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया मूल आईटीआर दाखिल करने के समान ही है। हालांकि, रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल करते समय, आपको इसे आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दाखिल करना होगा। आपको ‘रिटर्न फाइलिंग अंडर’ कॉलम में ‘रिवाइज्ड यू/एस 139(5)’ विकल्प का चयन करना होगा। आईटीआर फॉर्म अतिरिक्त रूप से आपसे मूल आईटीआर, यानी रसीद संख्या और मूल आईटीआर दाखिल करने की तारीख का विवरण मांगेगा।

आप कितनी बार संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
रिवाइज्‍ड रिटर्न दाखिल करने की कोई सीमा नहीं है। याद रखें, हर बार जब आप रिवाइज्‍ड रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको अपने मूल आईटीआर का विवरण देना होता है। अपने टैक्स रिटर्न को रिवाइज्‍ड करना आपके लिए अपनी गलती को सुधारने का एक मौका है, लेकिन इस सुविधा के दुरुपयोग से बचना चाहिए और मूल टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना सुनिश्चित करना चाहिए।

याद रखने वाली चीज़ें
एक बार जब आप अपना रिवाइज्‍ड आईटीआर दाखिल कर लेते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपने इसे सत्यापित कर लिया है। आयकर विभाग आपके रिवाइज्‍ड कर रिटर्न को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि यह सत्यापित न हो जाए। अपने रिवाइज्‍ड आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए, आप अपने आईटीआर को सत्यापित करने के लिए उपलब्ध 6 विधियों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, अर्थात, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों जैसे आधार, ओटीपी, ईवीसी का उपयोग करके नेट-बैंकिंग के माध्यम से या हस्ताक्षरित प्रति भेजकर भौतिक सत्यापन के माध्यम से ई-सत्यापन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके टैक्स रिटर्न में गलती को सुधारने और रिवाइज्‍ड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक ही है, यानी 31 दिसंबर (वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च तक बढ़ा दी गई) इसलिए, यदि आप 31 मार्च, 2022 को देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं। FY 2020-21 (AY 2021-22) आप अपने ITR में गलती, यदि कोई हो, को सुधारने का मौका चूक जाएंगे।