केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अगस्त को एक सर्कुलर जारी कर इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के तहत कुछ फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। सीबीडीटी ने इन फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में टैक्‍सपेयर्स और दूसरे बेनिफ‍िशरीज के सामने आने वाली परेशानियों को को देखते हुए टैक्‍स दाखिल करने की देय तिथियों को बढ़ा दिया है।

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15सीसी में ति‍माही स्‍टेटमेंट, 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना था, जिसे 31 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर एक में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, को आगे 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। सीबीडीटी ने इससे पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें 25 जून, की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दिया गया था।

वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64डी में एक निवेश कोष द्वारा अपने यूनिट धारक को भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, नियमों के नियम 12सीबी के तहत 15 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करना था उसकी डेट को अब 15 सितंबर तक के लिए आगे खिसका दिया गया है।

वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 64सी में एक निवेश कोष द्वारा भुगतान या जमा की गई आय का विवरण, नियमों के नियम 12सीबी के तहत 30 जून को या उससे पहले प्रस्तुत करना था। जिसकी डेट को 30 सितंबर 2021 तक के लिए आगे खिसका दिया गया है।

इनके अलावा, सीबीडीटी ने कुछ अन्य फॉर्मों की ई-फाइलिंग के लिए उपयोगिता की अनुपलब्धता को देखते हुए कुछ अन्य फॉर्म भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। सीबीडीटी के अनुसार 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारत में इसके द्वारा किए गए प्रत्येक निवेश के संबंध में पेंशन फंड द्वारा की जाने वाली सूचना 2डीबी के नियम के तहत 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत करना था, जिसे अब 30 सितंबर, 2021 तक फाइल किया जा सकता है।

30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्‍ल्‍यूएफ में भारत द्वारा किए गए निवेश के संबंध में एक सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा की जाने वाली सूचना, जिसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना था, अब उसे 30 सितंबर, 2021 फाइल किया जा सकता है।