इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की तारीख नजदीक आती जा रही है। 31 जुलाई तक अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई ब्‍याज नहीं देना होगा। वैसे डेट को 30 सि‍तंबर तक बढा दिया गया है, लेकिन उसपर आपको फाइन देना होगा। अगर आप टैक्‍स सेविंग करना चाहते हैं तो फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। लेकिन इसमें भी कई तरह के कंडीशन हैं।

वास्‍तव में टैक्‍स सेविंग एफडी पांच के लिए होती है। इस एफडी को लेने के बाद आप से इसे बीच में तोड नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फाइन लगेगा ही साथ ही आप टैक्‍स डिडक्‍शन क्‍लेम भी नहीं कर पाएंगे। वैसे देश के कई बैंक टैक्‍स सेविंग एफडी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हम आपको पांच ऐसी टैक्‍स सेविंग एफडी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको कमाई भी कराती हैं।

टैक्स बचाने वाली 5 बेस्ट एफडी : – डीसीबी बैंक की 2 करोड़ रुपए तक की 5 साल की एफडी पर 6.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
– इंडसइंड बैंक अपने ग्राहकों को 6 फीसदी की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है।
– एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी 6.25 फीसदी ब्याज दे रहा है।
– आरबीएल बैंक की तरफ से एफडी पर 6.60 फीसदी की दर से ब्याज देने की पेशकश की जा रही है।
– सिटी यूनियन बैंक की एफडी 5.5 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है।

इन बातों का रखें ध्‍यान : अगर एफडी के माध्‍यम से आईटीआर में छूट पाना चाहते हैं तो 1, 2 या 3 साल की एफडी पर नहीं मिलेगी। जबकि टैक्‍स सेविंग एफडी 5 साल की होती है। ऐसी स्थित‍ि में आप 5 साल तक अपनी एफडी को बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वर्ना बैंक की ओर से पेनाल्‍टी लगने के साथ टैक्‍स छूट की सुविधा भी खत्‍म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर टैक्‍स सेविंग एफडी पर आपको दूसरी एफडी की तरह लोन नहीं मिल सकता है।

एफडी कराने के फायदे : – एफडी पर आपको लोन की सुविधा मिलती है। कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती हैं।
– अगर आपने बैंक में एफडी कराई हुई है तो उस पर आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए का कवरेज मिलता है।
– कई बैंक एफडी स्‍कीम लेने पर मुफ्त में लाइफ इंश्योरेंस का एक अतिरिक्त फायदा देते हैं। बैंक ऐसा ऑफर इसलिए देते हैं, ताकि वह अधिक से अधिक लोगों को एफडी के लिए आकर्षित कर सकें।
– अगर 5 साल या उससे अधिक दिनों के लिए एफडी करते हैं तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। साल भर में आप 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट पा सकते हैं।