PAN-Aadhar Link: यदि आपने अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने PAN से आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 तक की है। यदि आप इस डेट तक अपने इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करा पाते हैं तो फिर आपका PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर इनएक्टिव हो सकता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में लोकसभा में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि अब भी देश में 17.58 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने आधार से इसको लिंक नहीं कराया है।

उन्होंने कहा था कि जनवरी के महीने के समाप्त होने तक देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने PAN कार्ड्स को आधार नंबर से लिंक कराया है। बता दें कि सरकार ने कई बार दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक कराने की तारीख को बढ़ाया है। अब यह डेट बढ़ाकर 31 मार्च तक की गई है, लेकिन अब इसके और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।

अब बात यह कि यदि आप आधार और पैन को लिंक कराने में असफल रहते हैं तो क्या होगा। संशोधित वित्त विधेयक, 2019 के मुताबिक यदि आप PAN को आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इन्हें निष्क्रिय करने का विकल्प होगा। ऐसे में यदि आप PAN कार्ड की निष्क्रियता से बचना चाहते हैं तो फिर जल्दी से जल्दी इसे लिंक करा लीजिए।

इस बारे में इनकम टैक्स एक्ट में भी कहा गया है। आईटी एक्ट की धारा 139AA के नियम 41 के मुताबिक यदि कोई शख्स PAN को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करा पाता है तो उसका खाता नियमों के तहत निष्क्रिय हो जाएगा। यदि आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो खुद ऑनलाइन भी पैन और आधार लिंक किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया…

PAN को आधार से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट
http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के खुलने पर आपको बाईं तरफ लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा।

इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही अपना नाम, PAN नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

इसके साथ ही आपका नाम, जन्मतिथि और लिंग का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका PAN कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा।