इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेसिंग अब तेजी से हो रहा है। लेकिन सवाल है कितनी जल्दी? ऐसे करदाता, जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया था, उनको रिफंड की प्रक्रिया के लिए कुछ हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जुलाई में कई रिटर्न दाखिल करने वालों को कुछ दिनों के भीतर अपना रिफंड प्राप्त हो गया। गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक करदाता ने दावा किया कि उसे 12 घंटे के भीतर अपना टैक्स रिफंड मिल गया।
12 घंटे के भीतर आया आईटीआर रिफंड
अपने आईटीआर फाइलिंग और रिफंड जमा मैसेज का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए ट्विटर यूजर निर्णय कपूर (पेशे से पत्रकार हैं) ने लिखा कि उन्होंने रिफंड की इतनी तेज प्रक्रिया का अनुभव कभी नहीं किया था। उन्होंने 27 जुलाई को सुबह अपना रिटर्न दाखिल किया था और उसी दिन शाम तक रिफंड जमा होने का मैसेज उन्हें प्राप्त हुआ।
इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि टैक्स-फाइलिंग सुधारों के परिणामस्वरूप आयकर रिटर्न दाखिल करने और प्रोसेसिंग में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में फाइलिंग के एक दिन के भीतर आईटीआर प्रोसेसिंग के कुल प्रतिशत में 100% की वृद्धि हुई है।
रिफंड को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, रिटर्न दाखिल करने वालों को कभी भी रिफंड प्रोसेसिंग को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सिस्टम पिछले वर्षों की तुलना में बहुत तेज हो गया है। इसके बजाय करदाताओं को जल्दी रिफंड के लिए पात्र बनने और अंतिम समय में दाखिल करने की परेशानियों से बचने के लिए अपना रिटर्न जल्दी दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए।
जल्दी आईटीआर दाखिल करने का एक लाभ भी है। जब किसी करदाता द्वारा अंतिम तारीख से पहले आईटीआर दाखिल किया जाता है तो आयकर विभाग रिफंड पर 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज देता है। इस ब्याज की गणना 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक की जाती है।
जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 27 जुलाई तक करदाताओं द्वारा 5 करोड़ से अधिक रिटर्न पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं। इसके अलावा आयकर विभाग पहले ही 2.69 करोड़ से अधिक सत्यापित आईटीआर प्रोसेस कर चुका है।