इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब पहले से आसान हो जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया फॉर्म लाया गया है। नए फॉर्म में पहले से कम कॉलम होंगे और भरना पहले से काफी आसान होगा। आइए जानिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले नए फॉर्म में क्या-क्या बदलाव हुए हैं –
1. सैलरी और ब्याज पर रिटर्न भरने के लिए अब लोगों को ITR1 जिसको ‘सहज’ नाम भी दिया गया है वह भरना होगा। इसका इस्तेमाल एक अप्रैल से होगा।
2. नए फॉर्म में पहले वाले फॉर्म से काफी कम कॉलम होंगे। इसका इस्तेमाल साल 2017-18 से किया जाएगा। नए फॉर्म में VIA के कई कॉलम को हटा दिया गया है। सिर्फ उन्हीं को रखा गया है जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ITR1/सहज फॉर्म में सिर्फ 18 अलग-अलग कॉलम होंगे जिसमें सेक्शन 80 के तहत इनकम टैक्स भरने में छूट की मांग की जा सकती है।
3. ITR1/सहज में जिन कॉलम्स को बनाए रखा गया है उसमें सेक्शन 80C, मेडिक्लेम का सेक्शन 80D शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग बाकी चीजों को मेंशन करना चाहेंगे उनके लिए भी कॉलम दिए गए हैं।
4. 80C के तहत इनकम टैक्स रिटर्न में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मांगी जा सकती है। यह LIC, PPF और हाऊस लोन के लिए होता है। इसके अलावा 80D को इंश्यूरेंस प्रीमियम के लिए भरा जाता है।
5. जिन लोगों की आय 50 लाख से ज्यादा है या फिर जिनके पास नौका, विमान या फिर बहुमूल्य आभूषण ज्यादा हैं उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपनी संपत्ति के बारे में बताना होगा।
6. ITR1/सहज की ईफाइलिंग भी 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी जरूरी जानकारी देनी होंगी। कुछ दिनों बाद इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ई-फाइलिंग करने के लिए आधार कार्ड को जरूरी बना दिया जाएगा।
7. ई-फाइलिंग वाली वेबसाइट पर ऑनलाइन कैल्कूलेटर भी होगा जिसकी मदद से लोग जान पाएंगे कि किनको कितना टैक्स देना होगा।