New Income Tax Slabs 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (23 जुलाई 2024) को लगातार अपना सातवां बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। लेकिन टैक्सपेयर्स को जैसी उम्मीदें थीं, वैसा कुछ भी नहीं मिला और एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी। यूनियन बजट 2024 (Union Budget 2024) में वित्त मंत्री ने नए रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया। इसके अलावा नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी 25 हजार रुपये बढ़ा दी।
New Income Tax Slabs 2024-25
आपको बता दें कि नए रिजीम के तहत अब 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। यानी यह आय टैक्स फ्री है। वहीं 3 से 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को 5 प्रतिशत, 7 से 12 लाख वालों को 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख वालों को 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 12 से 15 लाख वालों को 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। जबकि 15 लाख से ऊपर इनकम वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।
New Tax Regime income Tax Slab
इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स |
0 से 3 लाख | 0 प्रतिशत |
3 से 7 लाख | 5 प्रतिशत |
7 से 12 लाख | 10 प्रतिशत |
12 से 15 लाख | 15 प्रतिशत |
15 लाख से ऊपर | 30 प्रतिशत |
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को आयकर में 17,500 तक कर लाभ होगा।
Income Tax Slab in Old Regime
इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स |
3 लाख | 0 |
3 से 6 लाख | 5 प्रतिशत |
6 लाख से 9 लाख | 10 प्रतिशत |
9 से 12 लाख | 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख | 20 प्रतिशत |
15 लाख से ज्यादा | 30 प्रतिशत |