केंद्र सरकार ने साल 2015 में मामूली प्रीमियम के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरुआत की थी।

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 में बीमित व्यक्तियों के परिवारों को 4,698.10 करोड़ रुपये भुगतान किए गए। सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत मिली जानकारी में सामने आया है कि यह रकम बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत 2,34,905 मृत्यु दावों में ये भुगतान किया गया। हालांकि, आरटीआई के तहत मुहैया कराए गए ब्योरे में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है कि बीमित व्यक्तियों की मृत्यु किन कारणों से हुई।

330 रुपये की है प्रीमियम: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक तरह का टर्म इंश्योरेंस प्लान है। साल 2015 में शुरू हुई इस स्कीम में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की किसी बीमारी या दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। इस बीमा स्कीम में 18 से 50 साल तक की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। निजी से सरकारी बैंक तक के नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर आप बीमा ले सकते हैं।

बता दें कि पॉलिसी होल्डर को 330 रुपये सालाना जमा करना होते हैं। यह अमाउंट संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट से हर साल सीधे डिडक्ट हो जाएगा। ये योजना टर्म इंश्योरेंस की तरह है। ये हर साल 31 मई को लैप्स कर जाती है।

इसे फिर से रिन्यू कराने के लिए आपको उस बैंक अकाउंट में पैसे रखने होंगे, जिससे बीमा एक्टिव है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोबारा से आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। मतलब एक बार फिर जीरो से शुरुआत करनी होगी। साल में बीमा किसी भी तारीख को खरीदी गई हो, वो 31 मई तक के लिए ही वैलिड होता है। अगर 31 मई के बाद आप स्कीम से जुड़ते हैं तो अगले साल इसी तारीख तक स्कीम वैध है।