वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि लोगों को उनके बैंक खातों में मिलने वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) सबसिडी पर आयकर से छूट होगी।
कर विशेषज्ञों की ओर से वित्त विधेयक, 2015 में संशोधन पर कुछ आशंका जताए जाने के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया। इस में कर योग्य आय की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें सबसिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन व ड्यूटी ड्राबैक को शामिल किया गया है।
मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों से एलपीजी और लोगों को मिलने वाले अन्य कल्याणकारी सबसिडी लाभ प्रभावित नहीं होंगे।
बयान में कहा गया है कि आमदनी की गणना व खुलासा मानदंड (आइसीडीएस) उन लोगों पर लागू होंगे जिनकी कर योग्य आय ‘कारोबार या पेशे के लाभ व प्राप्ति के तहत या अन्य स्रोतों से आती है और लेखे की मर्केंटाइल प्रणाली को अपनाया जाता है।