Karnataka High Court : कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने चीनी टेक कंपनी Xiaomi india को एक बड़ी राहत दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी के जमा खातों की जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने Xiaomi india कंपनी के सावधि जमा खातों की जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया है। 11 अगस्त, 2022 को आयकर उपायुक्त बेंगलुरु ने 3,700 करोड़ रुपये की जब्ती का आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह आदेश मनमाने तरीके से जारी किया गया था।

कोर्ट ने शर्तों के साथ दी राहत

कर्नाटक उच्च न्यायालय कोर्ट (Karnataka High Court) ने चीनी कंपनी को यह आंशिक राहत देते हुए कुछ शर्तें तय की हैं। इन शर्तों में कहा गया है कि Xiaomi India सावधि जमा खातों से रॉयल्टी के रूप में या किसी अन्य रूप में भारत के बाहर स्थित किसी भी कंपनी / संस्थाओं को भुगतान करने का हकदार नहीं होगा। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा समीक्षा किए गए निर्णय की एक प्रति के अनुसार, Xiaomi, जो कुछ तिमाहियों से भारत के स्मार्टफोन बाजार का नेतृत्व कर रहा है, एफडी खातों से ओवरड्राफ्ट लेने और भारत के बाहर की कंपनियों को भुगतान करने का हकदार है।

बेंगलुरु आयकर विभाग ने जारी किया था आदेश

बेंगलुरु के आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस साल अगस्त में यह जब्ती आदेश पारित किया था। जिसमें दावा किया गया था कि Xiaomi India, रॉयल्टी का भुगतान करने के रूप में विदेश में पैसा भेजकर अपनी कर योग्य आय को कम कर रहा था। Xiaomi India पर इनकम टैक्स की जांच 2019 से मार्च 2022 के दौरान हुई थी। जिसके बाद यह जानकारी सामने आई थी। आयकर विभाग इस मामले को लेकर Xiaomi India पर कार्रवाई के आदेश दिए थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी लगाया था आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस साल की शुरुआत में इसी तरह का आरोप लगाया था और 29 अप्रैल, 2022 को जब्ती आदेश पारित किया था। देश में अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में एजेंसी ने विदेशी मुद्रा कानून के तहत 5,551 करोड़ रुपये जब्त किए हैं जो 30 सितंबर को भारत के विदेशी मुद्रा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था। ईडी के कदम को चीनी कंपनी ने अदालत में चुनौती दी थी और कंपनी के खिलाफ कार्यवाही पूरी होने तक अस्थायी राहत दी गई थी। ईडी ने बताया कि इस मामले में अंतिम आदेश सुरक्षित रखा गया है।