ITR Verification Alert : Check Your Deadline : इनकम टैक्स पेयर्स के लिए सिर्फ वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही काफी नहीं है। ITR फाइल करने के बाद उसे वक्त पर वेरिफाई करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन देश के बहुत सारे करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद उसे अब तक वेरिफाई नहीं किया है। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर किसी ने आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद तय समय सीमा के भीतर उसे वेरिफाई नहीं किया, तो आईटीआर भरने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आपने भी अपना ITR अब तक वेरिफाई नहीं किया है, तो जल्द से जल्द ऐसा कर लें।
ITR वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?
आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप ITR वेरिफिकेशन नहीं करते, तो आपका ITR अमान्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपको कोई टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और आपको अपना रिटर्न फिर से फाइल करना पड़ सकता है, जिससे टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। इसलिए यह कन्फर्म करना बहुत जरूरी है कि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न समय पर वेरिफाई कर लिया है।
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ITR वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन की समय सीमा
आयकर नियमों के अनुसार, ITR को वेरिफाई करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। अगर आपने अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2024 को फाइल किया है, तो इसे 30 अगस्त 2024 तक वेरिफाई करना जरूरी है। अगर वेरिफिकेशन 30 दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो इसे अमान्य माना जाएगा और इसके लिए आपको फिर से ITR फाइल करना पड़ेगा।
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कितने ITR अब तक वेरिफाई नहीं हुए हैं?
31 जुलाई 2024 तक 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किए गए थे। इनमें से 7.09 करोड़ रिटर्न 20 अगस्त 2024 तक वेरिफाई हो चुके हैं। इसका मतलब है कि लगभग 19 लाख ITR अभी तक वेरिफाई नहीं हुए हैं। अगर आपने भी अपना ITR फाइल किया है, लेकिन वेरिफाई नहीं किया है, तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें।
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ITR वेरिफिकेशन नहीं करने का नुकसान
अगर आपने अपने ITR को 30 दिनों के भीतर वेरिफाई नहीं किया, तो यह इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा होने पर:
– आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा यानी आपका टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होगा।
– आपको ITR फिर से फाइल करना पड़ेगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बर्बादी होगी।
– फिर से दाखिल किए गए ITR को देर से भरा गया माना जाएगा, जिस पर आपको सेक्शन 234F के तहत लेट फीस भरनी पड़ सकती है, जो 5,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह लेट फीस 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।
आपके लिए क्या है डेडलाइन?
आपकी ITR वेरिफिकेशन की डेडलाइन उस तारीख पर निर्भर करती है जिस दिन आपने अपना ITR फाइल किया था। अपनी ITR फाइलिंग की तारीख के आधार पर वेरिफिकेशन की कुछ डेडलाइन्स आप नीचे दिए टेबल में भी चेक कर सकते हैं:
ITR फाइलिंग की तारीख और वेरिफिकेशन की डेडलाइन
ITR फाइलिंग की तारीख | ITR वेरिफिकेशन की डेडलाइन |
जुलाई 27, 2024 | अगस्त 26, 2024 |
जुलाई 28, 2024 | अगस्त 27, 2024 |
जुलाई 29, 2024 | अगस्त 28, 2024 |
जुलाई 30, 2024 | अगस्त 29, 2024 |
जुलाई 31, 2024 | अगस्त 30, 2024 |
अगस्त 1, 2024 | अगस्त 31, 2024 |
अगस्त 2, 2024 | सितंबर 1, 2024 |
अगस्त 3, 2024 | सितंबर 2, 2024 |