ITR Filing Online Last Date: इनकम टैक्स फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। फाइनेंशल ईयर 2018-19 या असेस्मेंट ईयर 2018-19 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। इसमें केवल केरल के लोगों को छूट दी गई है। केरल के लोगों के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2018 है। जिनकी आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा है। वह इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपके असेट्स और इनवेस्टमेंट भारत से बाहर हैं, अगर आपकी आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं भी आती है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सीनियर सिटीजन (60 से 80 साल तक) के लिए 3,00,000 रुपए तक की सालाना आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं 80 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन की 5,00,000 रुपए तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
अगर आप 31 अगस्त 2018 के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा आउटस्टेंडिंग अमाउंट पर अलग से 1 फीसदी प्रति महीना की दर से ब्याज भी देना होगा। मौजूदा इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक देरी से ITR फाइल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। हां अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो इसके लिए 1,000 रुपए की पेनल्टी फिक्स है।
ITR फाइल करने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स: अगर आपको अपना ITR फाइल करना है तो आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड (जरूरी नहीं है) और बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी। इसके अलावा अपनी प्रोपर्टी, सैलरी या सैलरी ब्रेकअप, पिछले साल की टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट्स, TDS सर्टिफिकेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस सीट और ऑडिट रिपोर्ट (अगर चाहिए तो) आदि चीजें भी तैयार रखें। इनकम टैक्स को आयरक विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है।

