ITR Filing 2024-25: एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए देरी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करने की डेडलाइन पास आ रही है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी बचा है। जी हां, 15 जनवरी 2025 आईटीआर फाइलिंग की तारीख है।
बता दें कि Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने देरी से इनकम टैक्स फाइल करने और रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न की ओरिजिनल डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 तय की थी। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त टाइम देते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया था।
यदि आपने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है या गलतियों के कारण पहले से दाखिल रिटर्न को सुधारने की जरूरत है, तो सुनिश्चित करें कि आप एक्सटेंडेड डेडलाइन से पहले इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऐसे करें फाइल: Filing a revised Income Tax Return (ITR)
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (5) के तहत टैक्सपेयर्स ओरिजिनल फाइलिंग में हुई गलतियों को ठीक करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ उन आम परिस्थितियों के बारे में जब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है…
गलतियों को ठीक करना
अगर आपके ओरजिनल रिटर्न में गलत आय (incorrect income) की जानकारी या कटौती से जुड़ी गलतियां हैं तो आप सही जानकारी देने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
आय की सही जानकारी नहीं देना
अगर आपने अपने ओरिजिनल आईटीआर में कुछ इनकम सोर्स या कटौतियों की जानकारी देने से चूक गए हैं तो आप एक रिवाइज्ड यानी संशोधित रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पूर्ण और सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करते हुए इन विवरणों को शामिल कर सकते हैं।
देरी से आईटीआर फाइल करना
जो करदाता (Taxpayers) मूल समय सीमा (original deadline) से चूक गए हैं वे अभी भी आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न (belated return) दाखिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहें कि जुर्माना देना होगा।
एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए देरी से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना
देर से या फिर रिवाइजड रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला जुर्माना आपकी सालाना सैलरी के हिसाब से होता है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये देर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जुर्माने के तौर पर देना होगा।
पेनल्टी के अलावा, आपको आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट ड्यू पर भी दंडात्मक ब्याज (penal interest) चार्ज भी देना होगा। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर हर महीने 1 प्रतिशत पीनल इंट्रेस्ट रेट लगता है।
एसेसेमेंट ईयर (AY 2024-25) के लिए देरी से ITR फाइल करने के स्टेप्स:
-ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें
-इसके बाद ‘e-File’ पर क्लिक करें और ‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें। और फिर ‘File Income Tax Return’ ऑप्शन सिलेक्ट करें
-अब Assessment Year 2024-25 ऑप्शन चुनें
-इसके बाद फाइलिंग के लिए ‘Online’ मोड चुनें
-अब ‘Start New Filing’ बटन पर क्लिक करें
-फिर एप्लिकेबल स्टेटस (applicable status) को सिलेक्ट करें
-इसके बाद, जरूरी ITR form सिलेक्ट करें
-फिर ‘Personal Information’ सेक्शन में जाएं। और यह सुनिश्चित करें कि सभी पर्सनल डिटेल्स सही हों
-अब फाइलिंग सेक्शन में जाएं और 139(4) सिलेक्ट करें
-अलग-अलग सोर्स ऑप्शन में अपनी इनकम डिटेल एंटर करें और फिर टैक्स पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें