7.5 lakh income tax free for senior citizens: क्या इस बार आने वाले आम बजट में वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी? बजट 2025-26 की तारीख अब नजदीक आ रही है। और सीनियर सिटीजंस को टैक्स में मिलने वाली राहत से जुड़े सवाल भी आना शुरू हो गए हैं। हाल ही में लोकसभा में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में मिलने वाली छूट से जुड़ा सवाल पूछा गया।
संसद सदस्य इटेला राजेंदर ने वित्त मंत्री से यह सवाल पूछा कि क्या सरकार टैक्स में बदलाव की योजना बना रही है जिससे सीनियर सिटीजंस को सालाना 7.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा 7.5 से 10 लाख रुपये के बीच इनकम टैक्स सिर्फ 5 प्रतिशत होगा।
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हालांकि, इस सवाल में यह साफ नहीं था कि टैक्स में छूट की बात पुराने टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) या फिर नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) किसके बारे में की गई है। यह माना जा सकता है कि सवाल में पुराने टैक्स रिजीम के तहत राहत के बारे में पूछा जा रहा था क्योंकि नए टैक्स रिजीम में अभी 7.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है।
प्रस्तावित टैक्स छूट के अलावा, इस सवाल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए National Savings Certificates (NSC) में निवेश की लिमिट 1.5 लाख से 3 लाख रुपये करने पर छूट देने की बात भी पूछी गई।
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सरकार ने टैक्स में छूट के सवाल पर दिया ये जवाब
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्रालय को हर साल बजट प्रक्रिया के तहत इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत सुधार के लिए कई प्रस्ताव मिलते हैं। और मंत्रालय इन प्रस्तावों पर ध्यान भी देता है। हालांकि, ‘फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के बारे में विचार नहीं कर रही है।’
आपको बताते हैं कि 10 लाख रुपये की सालाना इनकम वाले सीनियर सिटीजन को पुराने टैक्स रिजीम में कितना टैक्स चुकाना होगा?
2024 में एक वरिष्ठ नागरिक औसतन कितना इनकम टैक्स चुकाता है?
स्टैंडर्ड डिडक्शन: 50,000 रुपये
Section 80C Deduction (Investments in PPF, LIC, etc.): 1,50,000 रुपये
Section 80D (Health Insurance Premium): 25,000 रुपये
टोटल डिडक्शन: 2,25,000 रुपये
टैक्स योग्य इनकम: 10,00,000 – 2,25,000 = कुल 7,75,000 रुपये
टैक्स कैलकुलेशन (Tax Calculation)
3 लाख रुपये तक: कोई टैक्स नहीं
3 लाख से 5 लाख रुपये: 2 लाख का 5 प्रतिशत = 10,000 रुपये
5 लाख से 7.75 लाख रुपये: 2.75 लाख का 20 प्रतिशत = 55,000 रुपये
कुल टैक्स: 65,000 रुपये
नए टैक्स रिजीम के तहत अगर टैक्सपेयर की कुल इनकम 7 लाख रुपये तक है तो u/s 87A के तहत छूट मिलती है और किसी तरह का टैक्स नहीं मिलता है। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 रुपये है, जिसका मतलब है कि अगर किसी शख्स की सालाना सैलरी 7.75 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
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