Income Tax Return Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। अगर आपने भी अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो समय पर दें नहीं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां, 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने अपना आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको नुकसान उठाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही सभी टैक्सपेयर्स से अपील की जा चुकी है कि 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें। आपको बता दें कि समय पर आईटीआर भरने के कुछ बड़े फायदे भी होते हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जल्द करें। समय पर आईटीआर फाइल करने से ना केवल लगने वाले जुर्माने का बचाव होता है बल्कि कई दूसरे फायदे भी होते हैं।
डेडलाइ के बाद कितना जुर्माना?
अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5 हजार रुपये पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपके 1 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बीद आईटीआर दाखिल करेंगे तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
इसके अलावा अगर आपने आईटीआर दाखिल करते समय अपनी इनकम की गलत जानकारी दी है तो भी आप पर टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा। कम इनकम दिखाने पर 50 फीसदी तक और गलत जानकारी देने पर 200 प्रतिशत तक पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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इसके अलावा आखिरी तारीख तक अगर आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको एक और नुकसान होगा, और वो है इनकम टैक्स फाइल करने के दौरान मिलने वाले रिफंड में देरी।
इनकम टैक्स को समय से फाइल करने के फायदे जानें:
- -आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग-अलग सोर्स से आपकी इनकम की जानकारी मिलती है। और अगर आप वक्त पर ITR दाखिल नहीं करेंगे तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। इसलिए समय पर आईटीआर जमा करने पर नोटिस जैसी परेशानी से बचा जा सकता है।
-इसके अलावा, इनकम टैक्स नियमों के अनुसार अगर निर्धारित तारीख तक आईटीआर फाइल ना करने पर आप अपने नुकसान को आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी आने वाले वित्त वर्षों में आप अपनी इनकम पर देय टैक्स को कम कर सकते हैं।
जैसे अगर शेयर बेचने पर आपको नुकसान हुआ है तो आप 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर वक्त पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो लॉस, कैरीफॉरवर्ड नहीं हो सकता और यह फायदा नहीं मिलेगा।