ITR Refund Processing Time: 1 अप्रैल 2025 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। और इसके साथ ही टैक्सपेयर्स अब यह जानना चाहते हैं कि वे एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कब फाइल कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मौजूदा एसेमेंट ईयर के लिए ITR फॉर्म्स जारी करना होता है।

पिछले साल यानी अप्रैल 2024 में 7 अलग-अलग आईटीआर फॉर्म्स जारी किए गए थे। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही आईटीआर फॉर्म्स उपलब्ध कराएगा ताकि इसी महीने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित हो सके।

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सीए डॉक्टर सुरेश सुराना का कहना है कि आमतौर पर ये यूटिलिटीज अप्रैल की शुरुआत से ही अलग-अलग फेज में रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन असल फाइलिंग खासतौर पर ITR-1 और ITR-2 जैसे फॉर्म्स तब जारी होते हैं जब ये यूटिलिटीज इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑपरेशनल होते हैं।

बता दें कि अधिकतर सैलरीड कर्मचारी इस बात का इंतजार करते हैं कि कब उनकी कंपनी ऐनुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी Form 16 जारी करेगी। हालांकि, आईटीआर फाइलिंग के लिए यह डॉक्युमेंट अनिवार्य नहीं है। टैक्सपेयर्स अपनी टैक्सेबल इनकम और सटीक टैक्स देनदारी जानने के लिए दूसरे उपलब्ध डॉक्युमेंट्स को एसेस कर सकते हैं।

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सुराना के मुताबिक, फॉर्म 16 एक कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी को दी गई सैलरी और tax deducted at source (TDS) की जानकारी रहती है। उनका कहना है कि इस फॉर्म 16 की मदद से टैक्सपेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करने और वेरिफाई करने में मदद मिलती है क्योंकि उन्हें एक ही जगह इनकम व टैक्स कटौती की सारी जानकारी मिल जाती है।

ITR फाइलिंग के लिए Form 16 की जगह कौन सा डॉक्युमेंट करना चाहिए इस्तेमाल?

आपको बता दें कि फॉर्म 16 के साथ रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है, लेकिन इसका होना जरूरी नहीं है। सैलरीड इंडिविजुअल अपना रिटर्न इस फॉर्म के बिना भी फाइल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सैलरी स्लिप, Form 26AS, Annual Information Statement (AIS) और Taxpayer Information Summary (TIS) जैसे पर्याप्त दस्तावेज होते हैं।

कब शुरु होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग?

जैसा कि हमने आर्टिकल की शुरुआत में बताया कि रिटर्न फॉर्म्स की तैयारी की जा रही है और टैक्स पोर्टल पर ITR-1 व ITR-2 जैसे फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होने के बाद ही आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे। आमतौर पर इन यूटिलिटीज को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में रिलीज किया जाता है। यानी अभी टैक्सपेयर्स को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

क्या 7 दिन में आ जाएगा ITR रिफंड?

अब सवाल यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स अप्रैल में ही रिटर्न फाइल करता है तो क्या उसे 7 दिन के अंदर रिफंड मिल जाएगा? आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग द्वारा 7 दिन में रिफंड देने का दावा किया जाता रहा है।

सीए डॉक्टर सुराना के मुताबिक, रिफंड की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर यह जाहिर करता है कि जल्द से जल्द रिफंड प्रोसेस करने की कोशिश होती है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, रिफंड मिलना कई अलग-अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इनमें फाइल किए गए रिटर्न की एक्युरेसी, Form 26AS और AIS में TDS व इनकम डिटेल्स मैच हैं या नहीं और टैक्सपेयर्स द्वारा ई-वेरिफिकेशन की प्रॉम्प्ट और क्या रिटर्न को किसी और वेरिफिकेशन या प्रोसेसिंग के लिए चुना गया है या नही, यह सब शामिल रहता है।’

इसके अलावा, टैक्सपेयर्स का बैंक अकाउंट PAN के साथ प्री-वैलिडेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कई सैलरीड टैक्सपेयर्स को एक हफ्ते के अंदर रिफंड मिल सकता है, कई बार प्रोसेसिंग टाइम अलग-अलग हो सकता है।