आज 29 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप 2 दिन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगने लगेगा। इनकम टैक्स विभाग ने 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख घोषित की है। यदि कोई भी टैक्सपेयर 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, उसके बाद उसे जुर्माना देना होगा।
अगर दो दिनों में नहीं भरा ITR तो देना पड़ेगा जुर्माना
बता दें कि देश में साढ़े चार करोड़ से अधिक लोग इनकम टैक्स दाखिल कर चुके हैं, जो रिकॉर्ड संख्या है। यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसके पास 31 दिसंबर 2023 तक मौका है। लेकिन इसके लिए उसे जुर्माना देना होगा। यदि आपकी आय 5 लाख तक है और आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स नहीं भरा, तो आप 31 दिसंबर के पहले एक हजार रुपए जुर्माना देकर, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
वहीं यदि आपकी आय 5 लाख से अधिक है और आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया, उसके बाद आप 31 दिसंबर 2023 से पहले 5 हजार रुपए जुर्माने के साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि आप 31 दिसंबर 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद आप 10 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं दाखिल करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है।
गलत जानकारी देने पर रुक जायेगा रिफंड
यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कोई गलत जानकारी दी है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस भी मिल सकता है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक लाख से अधिक करदाताओं को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस दिया गया है। यदि आप आईटीआर दाखिल करते समय गलत जानकारी देते हैं तो आपका रिफंड भी रुक सकता है।
12 घंटे के अंदर मिल रहा रिफंड
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल अब इनकम टैक्स दाखिल करने वालों को उनका रिफंड 12 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जा रहा है। गुरुवार को एक करदाता ने स्क्रीनशॉट साझा करते हुए बताया कि कैसे उसने 27 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था और शाम को ही उसका रिफंड वापस आ गया। पहले करदाताओं को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता था और उसके बाद उसका रिफंड प्रोसेस होता था।