आम बजट पेश करते हुए केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो निवेश पर मिलने वाली 70 छूटों के भी खत्म होने की घोषणा की थी। तब से ही कहा जा रहा है कि नए स्लैब में अब निवेश के टैक्स छूट के लिहाज से कोई मायने नहीं हैं। यह बात पूरी तरह सही नहीं है। अब भी निवेश पर कुछ छूट बची हैं, जिनका जिक्र वित्त विधेयक, 2020 में किया गया है। आइए जानते हैं, नए स्लैब में भी किन निवेश स्कीमों पर आपको मिल सकती है टैक्स में छूट…
ग्रेच्युटी पर टैक्स में मिलेगी राहत: यदि आपने किसी संस्थान में 5 साल या उससे ज्यादा समय तक लगातार नौकरी की है तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और आपको 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है तो उस पर कोई कर नहीं लगेगा। सरकारी नौकरी वालों को इससे अधिक की राशि पर भी टैक्स में छूट हासिल होगी।
बीमा से मिलती रहेगी टैक्स छूट में आंशिक राहत: यदि आपके जीवन बीमा की अवधि पूरी हो गई है और मैच्योरिटी पर आपको पूरी रकम पर टैक्स में छूट मिलेगी। हालांकि नई व्यवस्था के तहत टैक्स भरने पर आपको बीमा कंपनी को जमा करने वाले प्रीमियम पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
EPF में एंप्लॉयर के हिस्से पर भी छूट: यदि आपकी कंपनी की ओर से आपके ईपीएफ और एनपीएस खाते में 7.5 लाख रुपये या उससे कम साल में जमा कराए जाते हैं तो आप छूट के हकदार हो सकते हैं।
PF के ब्याज पर मिलेगी छूट, किसी भी स्लैब में उठाएं फायदा: कर्मचारियों के भविष्य के लिए अहम माने जाने वाले प्रोविडेंट फंड के ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप चाहे पुराने टैक्स स्लैब से रिटर्न फाइल करें या फिर नए से। आपको टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा।
PPF अकाउंट का ब्याज होगा टैक्स फ्री: पीपीएफ अकाउंट में अकसर लोग निवेश और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से रकम जमा कराते रहे हैं। नए टैक्स स्लैब के मुताबित पीपीएफ अकाउंट में जमा की गई रकम पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि इस पर मिलने वाले ब्याज और मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स के दायरे से बाहर होगी।
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत चल रही सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा खाते की अवधि पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होगी। हालांकि इस खाते में जमा की गई रकम पर टैक्स छूट क्लेम नहीं कर सकेंगे।
पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज पर मिलेगी राहत: डाकघर के बचत खाते में यदि आपका व्यक्तिगत खाता है तो उस पर मिलने वाले 3,500 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट हासिल होगी। यही नहीं जॉइंट खाते पर यह छूट 7,000 रुपये तक की है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(15)(i) में इसका जिक्र किया गया है।