Income Tax 2018-19 efiling Login India, Slab, Calculator, Form Online, Start Date: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले महीने ही 2017-18 या असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए आइटीआर फाइल करने को ई-फाइलिंग पोर्टल को खोल दिया था। लोगों की सुविधा के लिए इनकम टैक्स विभाग ने सेल्फ एंप्लॉयड प्रोफेशनल्स, बिजनेस, सैलरी पाने वाले और फ्रीलांसिंग वालों की अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानकारी दी है। टैक्सपेयर अब अपने घर से आसानी से इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं।

इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और ज्यादा रिटर्न पाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपनी आय छुपाते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आयकर विभाग ने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया गया है कि, गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले नौकरीपेशा लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

ऐसे जानें कौन सा फॉर्म है आपके लिए
सहज फॉर्म: इसमें उन लोगों को रखा गया है जिनकी सैलरी और ब्याज से होने वाली कमाई 50 लाख रुपए तक है।
ITR 2: यह इंडिविजुअल और एक साथ रह रहे हिंदू परिवारों (HUF) के लिए है, जिनकी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से कोई कमाई नहीं है।
ITR 3: इंडिविजुअल/HUF किसी फर्म में पार्टनर हैं और किसी भी तरह की प्रोपराइटरसिप के अंदर कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है।
ITR 4: यह उन एक साथ रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए है जो प्रोपराइटरी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई कर रहे हैं।
ITR 4S सुगम: यह उन इंडिविजुअल/HUF के लिए है जो किसी अनुमानित बिजनेस से कमाई कर रहे हैं।
ITR 5: यह किसी फर्म, एशोसिएशन और पर्शन, बॉडी ऑफ इंजिविजुएल और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए है।
ITR 6: यह सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है।
ITR 7: धारा 139[4A], 139[4B], 139[4C] और 139[4D] के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति या कंपनी के लिए है। इसके अलावा फॉर्म 16 जो अनिवार्य रूप से एक नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र है जो इस तथ्य को मान्य करता है कि कर्मचारी की ओर से टीडीएस काट दिया गया है और ऑथरिटीज के साथ जमा किया गया है।