इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी तारीख तक 6.77 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है वे जुर्माना देकर आईटीआर भर सकते हैं। यदि आपने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न पहले ही दाखिल कर दिया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो जानिए कि आपके आईटीआर रिफंड में देरी का कारण क्या हो सकता है?
चेक करें रिफंड की डिटेल
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- ‘क्विक लिंक’ सेक्शन को तब तक नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको ‘Know your refund status’ दिखाई न दे। इस पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, मूल्यांकन वर्ष (वर्तमान वर्ष के लिए 2023-24) और मोबाइल नंबर भरें।
- आपको एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी को दी गई जगह पर भरें
- अब आयकर रिफंड की स्थिति आपको दिखाएगा। यदि आपके आईटीआर बैंक विवरण में कुछ समस्या है, तो यह लिखा दिखाएगा: ‘कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कृपया ई-फाइल -> आयकर रिटर्न -> दाखिल रिटर्न देखें’ के माध्यम से नेविगेट करके अपनी ई-फाइलिंग प्रोसेसिंग स्थिति की जांच करें।
- आईटीआर दाखिल करने के 7 से 120 दिनों के भीतर टैक्स रिफंड आ जाता है। हालांकि आपके आईटीआर रिफंड में इसलिए देरी हो सकती है क्योंकि आपका आयकर रिटर्न अभी भी प्रोसेसिंग हो सकता है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं।
इन कारणों से रिफंड रुक सकता है:
गलत जानकारी: यदि टैक्सपेयर बैंक खाता संख्या, नाम या पते जैसे गलत विवरण देते हैं, तो रिफंड जमा होने में विफल हो सकता है। पैन और बैंक खाते का विवरण मैच होना चाहिए।
फाइलिंग में गलती: टैक्स रिटर्न दाखिल करने में गलती, जैसे गलत गणना या अधूरी जानकारी देना।
वहीं अभी तक जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यदि आपकी आय सालाना 5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर दाखिल करने के दौरान एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यदि आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।