इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। वित्त मंत्रालय ने भी सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे 31 जुलाई तक ITR फाइल कर दें। यदि आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
नहीं बढ़ेगी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
दरअसल वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे और नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो लोग भी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। कुछ दिन पहले ही राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा (Revenue Secretary Sanjay Malhotra) ने करदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा है क्योंकि वित्त मंत्रालय 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।
देना पड़ सकता है इतना जुर्माना
31 जुलाई के बाद यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए से अधिक की आय पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं यदि आपकी आय 5 लाख से कम है तो आपको एक हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तब आपको 10 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
आय की कम रिपोर्टिंग पर भी जुर्माना
वहीं आय की कम रिपोर्टिंग के लिए भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आय की कम रिपोर्टिंग पर 50 प्रतिशत तक और आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं ITR अगर देर से दाखिल करते हैं तो एक और नुकसान होगा। दरअसल देर से फाइल करने पर टैक्स रिफंड में देरी होगी।
3 करोड़ से अधिक लोगों ने किया ITR फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अब तक 3 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 91 प्रतिशत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया गया है। वहीं अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो 11 जुलाई को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कामयाबी हासिल की। यानी पिछले साल से अधिक संख्या में लोगों ने ITR फाइल किया है।
