Online PF Withdrawal Process 2024: प्रोविडेंट फंड (PF) एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है जो देश में नौकरीपेशा लोगों के लिए है। देश के सोशल सिक्यॉरिटी सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रोविडेंट फंड (पीएफ) को 1952 में पेश किया गया था। प्रोविडेंट फंड वो सरकारी योजना है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए बचत करने में मदद मिलती है। पीएफ योजना के तहत, कर्मचारी और नियोक्ता (Employer) दोनों कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं। पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज भी मिलता है।
इस स्कीम के तहत, जमा होने वाला पैसा रिटायरमेंट के समय, इस्तीफे के समय और कर्मचारी के निधन के समय उनके परिवार को मिलता है। लेकिन प्रोविडेंट फंड (PF) को विड्रॉ करना कई कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला होता है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन जमा पीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं।
What documents are required to withdraw PF online?
-पीएफ के पैसे को निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज
-यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number (UAN))
-EPF सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट की जानकारी
-पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ
-IFSC कोड औरअकाउंट नंबर के साथ कैंसल्स चेक (Cancelled check)
How do I withdraw PF online with my UAN?
स्टेप 1: सबसे पहले UAN portal (यूएएन पोर्टल) पर जाएं। इस क्लिक पर जाकर यूएएन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं।
स्टेप 2: अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) नंबर और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर जाकर लॉगइन करें। ध्यान रखें कि कैप्चा सही से एंटर करें और Sign In पर क्लिक करें।
स्टेप 3: सफल लॉगइन के बाद ‘Manage’ को सिलेक्ट करें और लिस्ट से ‘KYC’ का विकल्प चुनें। बता दें कि यह बेहद KYC डिटेल्स जैसे आधार, पैन और बैंक इन्फोर्मेशन को वेरिफाई करने के लिए बेहद जरूरी स्टेप है।
स्टेप 4: KYC वेरिफिकेशन के बाद Online Services के टैब में जाएं। यहां आपको ‘Claim (Form-31, 19, 10C, and 10D)’ का ऑप्शन मिलेगा। क्लेम प्रोसेस शुरू करने के लिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
स्टेप 5: मेंबर डिटेल्स वेरिफाई करें। इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने मेंबर डिटेल्स, KYC इन्फोर्मेशन और दूसरी सर्विस से जुड़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करें और दी गई डिटेल्स को कन्फर्म करने के लिए ‘Verify’ ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
स्टेप 6: सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग (certificate of undertaking) पर Agree करने के लिए Yes का ऑपशन चुनें। बता दें कि यह एक अनिवार्य स्टेप है।.
स्टेप 7: अब ऑनलाइन क्लेम को आगे बढ़ाने के लिए ‘Proceed for Online Claim’ का विकल्प चुनें।
स्टेप 8: क्लेम फॉर्म में ‘I Want To Apply For’ टैब में जाकर यह बताएं कि आप किस तरह का क्लेम करना चाहते हैं। आपको ऑप्शन में full EPF settlement, EPF partial withdrawal (loan or advance) और pension withdrawal जैसे ऑप्शन मिलेंगे।
स्टेप 9: क्लेम डिटेल्स को भरें। PF Advance (Form 31) जैसे क्लेम के लिए बताएं कि आप क्यों पैस निकालना चाहते हैं। इसके अलावा जरूरी रकम और मौजूदा एड्रेस भरें।
स्टेप 10: अब सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करकें ऐप्लिकेशन सबमिट करें। आपके क्लेम के हिसाब से आवेदन से संबंधित, स्कैन किए हुए दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे।
पीएफ को कब किया जा सकता है विड्रॉ? (When can we withdraw PF?)
कोई भी व्यक्ति अपने कर्मचारी भविष्य निधि से फुल या पार्शियल रकम निकाल सकता है।
Individuals can opt for either a full or partial withdrawal from their Employee Provident Fund (EPF).
पीएफ से Full Withdrawal को दो परिस्थितियों में निकालने की अनुमति है। पहला-अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है तो वह अपने अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई 1 महीने से ज्यादा नौकरी नहीं कर रहा है तो उसे कुल EPF में से 75 प्रतिशत रकम निकालने की अनुमति है। अगर बिना नौकरी के दो से ज्यादा महीने का समय हो गया है तो बाकी बचा 25 प्रतिशत पैसा भी निकाला जा सकता है।
गौर करने वाली बात है कि दो कंपनियों के बीच स्विच करने के दौरान कोई भी शख्स अपना पूरा EPF बैलेंस विड्रॉ नहीं कर सकता है।
बात करें EPF के आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की तो कई परिस्थितियों में पैसा निकलाने की सुविधा मिलती है।
इनमें मेडिकल जरूरतें यानी कोई बीमारी के समय पैसे की जरूरत पड़ने पर बेसिक सैलरी का छह गुना या कर्मचारी के हिस्से वाला पूरा पैसा ब्याज के साथ निकाला जा सकता है।
शादी-विवाह के समय भी EPF में से 50 प्रतिशत पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी नौकरी को 7 साल पूरे हो चुके हों।
नौकरी के 7 साल बाद तक खाताधारक अपनी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कर्मचारी के हिस्से का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकता है।
इसके अलावा जमीन खरीदने के लिए बेसिक मंथली सैलरी का 24 गुना और घर निर्माण के लिए 36 गुना तक पैसा विड्रॉ करने की अनुमति है। इसके लिए 5 साल की नौकरी अनिवार्य है।
होम लोन रीपेमेंट के लिए भी कर्मचारी कुल पीएफ बैलेंस से अपनी मंथली बेसिक सैलरी का 36 गुना पैसा तक निकाल सकते हैं। इसके लिए 10 साल की नौकरी की जरूरी है।
घर की मरम्मत के काम के लिए भी कर्मचारी अपने PF बैलेंस का 12 गुना तक पैसा और डियरनेस अलाउंस निकाल सकते हैं।
रिटायरमेंट से पहले 58 साल के होने पर भी कर्मचारी ब्याज के साथ पीएफ का 90 प्रतिशत तक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।