Payment of Gratuity Act 1972, Gratuity payment rules: यदि आपके नौकरी के 5 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हों और आप एक अच्छे मौके के चलते जॉब छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आता है, वह ग्रेच्युटी का है। क्या 5 साल पूरे होने में महज 2, 3 या 4 महीने ही बचे होने पर भी आपको कोई रकम नहीं मिलेगी या आपका कोई दावा बनता है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब…

5 साल नौकरी पर है पूरा हकदार: यदि आपने एक ही कंपनी में लगातार 5 साल पूरे कर लिए हों तो फिर भले ही आप अगले ही दिन नौकरी बदल लें, तब भी आप ग्रेच्युटी की पूरी रकम के हकदार होंगे। ग्रैच्युटी आपकी ही सैलरी का बेहद अहम हिस्सा होता है, जो 5 साल में नौकरी छोड़ने के बाद आपकी कई जरूरतों को हल कर सकता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के सेक्शन 4 (1) के मुताबिक कोई भी एंप्लॉयी लगातार 5 साल तक की जॉब के बाद ग्रेच्युटी का हकदार होता है।

4 साल 6 महीने बाद इस शर्त पर हो सकते हैं हकदार: अब अहम सवाल यह कि यदि 5 साल पूरे होने में कुछ महीने रह जाते हैं तो फिर क्या होगा। ग्रेच्युटी एक्ट के ही सेक्शन 4(2) में इसका जवाब है। सेक्शन 4 (2) में ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया गया है। इसके मुताबिक किसी भी एंप्लॉयी के ग्रेच्युटी का हकदार होने के लिए यह जरूरी है कि उसने हर साल 6 महीने या उससे ज्यादा समय तक नौकरी की हो। ग्रेच्युटी हर साल के 6 महीने या उससे अधिक की नौकरी पर कैलकुलेट की जाती है। इस तरह से यदि आपने बीते 4 सालों में हर वर्ष या 6 महीने या उससे अधिक नौकरी की हो और फिर 5वें साल में भी 6 महीने या उससे ज्यादा नौकरी के बाद छोड़ रहे हैं तो फिर आप ग्रेच्युटी के हकदार हो सकते हैं।

हाई कोर्ट का फैसला भी है नजीर: ऐसे ही एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को भी नजीर माना जाता है। 2011 में एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कर्मचारी ने 4 साल और 240 दिन लगातार नौकरी कर ली हो तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो सकता है।