GST on Tobacco, Aerated Drinks News: नए साल में एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका लग सकता है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए साल में सिगरेट (Cigarettes), तंबाकू (Tobacco) और कोल्ड ड्रिंक्स (Cold Drinks) महंगी हो सकती हैं। और इसकी वजह है जीएसटी दरों (GST Rates) में होने वाली बढ़ोत्तरी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बेवरेजेज, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35 फीसदी तक किया जा सकता है। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28 फीसदी जीएसटी वसूलती है। इन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (Group Of Ministers)ने दिया है।

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बता दें कि 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 55वीं बैठक होने जा रही है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी रेट बढ़ाने से जुड़ा आखिरी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने रेडीमेड गारमेंट समेत 148 अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

सिगरेट-तंबाकू पर जीएसटी रेट बढ़ेगा

जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था। जिसका अध्यक्ष बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया था। मंत्रियों के समूह ने आपसी सहमति के बाद सिगरेट, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थ (कोल्ड ड्रिक) पर GST Rates को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है।

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इन कपड़ों पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कपड़ों पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। GoM ने 1500 रुपये तक की कीमत वाले कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी बरकरार रखने की सिफारिश की है। लेकिन 1500 रुपये से ऊपर और 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी जबकि 10000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले कपड़ों पर 28 फीसदी GST लगाने का प्रस्ताव दिया है।

28 फीसदी जीएसटी का मतलब है कि 10000 रुपये से ज्यादा महंगे कपड़े अब लग्जरी आइटम्स की कैटेगिरी में आ जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि 148 अन्य वस्तुओं पर भी जीएसटी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। जीएसटी रेट में बदलाव से राजस्व बढ़ने के आसार हैं।

GST काउंसिल की मीटिंग में आखिरी फैसला

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इन उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने का आखिरी फैसला लिया जाएगा। बता दें कि फिलहाल जीएसटी दरों के चार स्लैब हैं।

5,12, 18 और 28 फीसदी के चार जीएसटी स्लैब हैं। अब मंत्रियों के समूह ने 35 फीसदी के नए जीएसटी स्लैब को बनाने का प्रस्ताव दिया है। 21 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST Council की बैठक है जिसमें इन सिफारिशों पर चर्चा होने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।