वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ऐलान कर दिया कि, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं जानकारों का कहना है कि, देश में अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है। लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे में सरकार के पास क्रिप्टो करेंसी में किए गए कुल निवेश की भी सटीक जानकारी नहीं है। इसीलिए सरकार ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का निर्णय किया है।
क्रिप्टोकरेंसी के बिजनेस में आएगी पारदर्शिता – अभी तक उम्मीद की जा रही थी सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगा सकती है। लेकिन एक बड़े वर्ग को उम्मीद थी कि, सरकार इससे जुड़े नियम और कानून लागू कर सकती है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने के बाद साफ हो गया है कि, क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग से जुड़े कानून भी जल्द ही तैयार किए जा सकते है। ऐसे में जिन लोगों के पास बड़ी संख्यार में क्रिप्टोकरेंसी थी उन्हें अब इसके बैन नहीं होने से राहत मिलेगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन ने कही ये बात – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) चेयरमैन जे बी महापात्र ने कहा है कि बजट में क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन डिजिटल संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की घोषणा आयकर विभाग के लिये देश में इस मुद्रा के कारोबार की ‘गहराई’ का पता लगाने, निवेशकों तथा उनके निवेश की प्रकृति को जानने में मददगार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम का मतलब यह नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन वैध हो जाएगा। महापात्र ने कहा कि कर अधिकारियों के लिये इस क्षेत्र में प्रवेश का यह सही समय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार विभिन्न पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और उससे निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर राष्ट्रीय नीति और नियमन तैयार किये जाएंगे।
वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाली आय को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया। महापात्र ने कहा, ‘‘विभाग किसी भी लेनदेन की वैधता पर निर्णय नहीं लेता है। आयकर विभाग और आयकर अधिनियम केवल यह देखता है कि आपने जो लेन-देन किये हैं, क्या उससे आय सृजित हुई है या नहीं। हम इसके लिये नहीं हैं कि आय वैध है या नहीं, बल्कि हमारा काम आय पर कर लगाने का है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि मैं कहूंगा कि नये कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाना कोई इसे वैध नहीं बनाता…।’’ महापात्र ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में कारोबार या डिजिटल संपत्तियों में कारोबार केवल इसलिए वैध नहीं हो जाता कि आपने उस पर कर दिया है।
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी के लिये राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण का काम जारी है। आयकर विभाग इस क्षेत्र में ऐसे समय प्रवेश कर रहा है जब नीति पर काम जारी है। अत: मैं कहूंगा कि विभाग के लिये इस बाजार में प्रवेश का सही समय है।’’ महापात्र ने कहा कि जब कोई इकाई डिजिटल व्यापार पर किसी लाभ या अधिशेष की घोषणा करती है, तो उन्हें यह भी बताना होता है कि उनके पास निवेश के लिए पैसा कहां से आया है और यदि निवेश उचित और न्यायोचित है, तो अधिशेष पर कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘कराधान व्यवस्था से हमें यह जानने में भी मदद मिलेगी कि क्या निवेश गलत तरीके से किया गया है या अवैध है। अगर वह बेहिसाब आय डाल रहा है या यह किसी और की ‘बेनामी’ संपत्ति है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।’’ महापात्र ने कहा कि इसीलिए हम न केवल अधिशेष को देख रहे हैं बल्कि हम संबंधित इकाई द्वारा किये जा रहे निवेश की प्रकृति को भी देख रहे हैं।
ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर देना होगा TDS – बजट में एक साल में 10,000 रुपये से अधिक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने का भी प्रस्ताव है। साथ ही इस प्रकार की संपत्ति उपहार देने पर भी काराधान का प्रस्ताव किया गया है। टीडीएस के लिये सीमा निर्धारित व्यक्तियों के लिये 50,000 रुपये सालाना होगी। इसमें व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं। उन्हें आयकर कानून के तहत अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत होगी। साथ ही इसमें किसी प्रकार के व्यय या भत्ते को लेकर कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। देश में क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के मौजूदा अनुमान के बारे में पूछे जाने पर सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि वह सही आंकड़ों के अभाव में कोई अनुमान देने की स्थिति में नहीं हैं।
(भाषा/पीटीआई : इनपुट सहित)
