EPF Physical Claim Guidelines: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फिजिकल क्लेम को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक लेटेस्ट सर्कुलर के मुताबिक, अब अब कुछ खास मामलों में बिना आधार के बिना फिजिकल क्लेम का निपटान किया जाएगा।
ईपीएफओ सर्कुलर में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति निधि निकाय (रिटायरमेंट फंड बॉडी) को क्षेत्रीय कार्यालयों (Field Offices) से कुछ ऐसे मामले प्राप्त हुए हैं जिनमें आधार को जोड़ने और प्रमाणित करने में असमर्थता की सूचना है। इसमें कहा गया है कि इसके कारण सदस्यों से संबंधित ड्यू क्लेम और शिकायतों का निपटान नहीं हो सका।
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EPFO ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों का आधार जुड़ा नहीं है , वे फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस करने के लिए दूसरे वैलिड आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डॉक्युमेंट्स को ऑथेंटिसिटी के लिए वेरिफाई किया जाएगा।
फिजिकल सेटलमेंट में किन सदस्यों को मिली है आधार लिंकिंग से छूट?
1) अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक (IW) जो अपने असाइनमेंट्स पूरे होने के बाद बिना आधार लिए, पहले ही भारत छोड़ चुके हैं।
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2) भारतीय कामगार जो स्थायी रूप से विदेश चले गए थे और बाद में बिना आधार के नागरिकता प्राप्त कर ली थी।
3) नेपाल और भूटान के नागरिक जो कर्मचारी की सभी शर्ते पूरी करते हैं और ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत आने वाले किसी संस्थान के लिए काम करते हैं और ऑन-रोल काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं और उनके पास आधार नहीं है।
सर्कुलर के मुताबिक, ‘ऊपर बताए गए इन सभी मामलों में UAN जेनरेट होना जरूरी है। अगर इन लोगों ने पहले से यूएएन नहीं लिया है तो UAN के साथ आधार लिंक होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे अब आधार नहीं प्राप्त कर सकते।’
EPS को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपके नौकरी का कार्यकाल कम से कम 10 साल होगा। हालांकि यह पेंशन आपको 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलनी शुरू होगी। अब जानते हैं कि इस स्कीम के तहत आपकी पेंशन कितनी बनेगी। पढ़ें पूरी खबर…