वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष करने सहित पीएफआरडीए के कुछ सुझावों पर गौर कर रहा है। वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी।  अटल पेंशन योजना को आकर्षक बनाने के लिये पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव भेजे हैं। इनमें योजना के तहत गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन राशि को दोगुना कर दस हजार रुपये मासिक करने और योजना लेने की ऊपरी सीमा को मौजूदा 40 साल से बढ़ाकर 50 साल करने का सुझाव शामिल है।

कुमार ने कहा, ‘‘पीएफआरडीए ऐसे विभिन्न निवेशों पर भी विचार कर रहा है जिनमें उसे अधिक प्रतिफल प्राप्त हो। यह सभी अच्छे सुझाव हैं। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम सभी सुझावों पर सावधानी के साथ और पूरी मेहनत के साथ गौर करेंगे।’’ कुमार ने बैंकों से भी कहा है कि वह एपीवाई योजना को आगे बढ़ाने के लिये नवोन्मेषी उपायों की खोज करें। उन्होंने कुछ उदाहरण देते हुये कहा कि बैंक योजना के लिये मुद्रा लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में इसका विस्तार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि देश में पांच करोड़ मुद्रा रिण योजना के लाभार्थी हैं और यदि इनमें से 20 प्रतिशत को भी योजना के तहत लाया जाता है तो लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।  सरकार ने 9 मई, 2015 को अटल पेंशन योजना की घोषणा की थी। यह गारंटीशुदा पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।