Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (11 अगस्त 2025) लोकसभा में आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 (Income Tax Bill 2025) और कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा से आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill, 2025) के पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था।

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इस बिल का अपडेटेड वर्जन आज पेश किया गया। लोकसभा की प्रवर समिति ( Select Committee) ने लगभग 285 सिफारिशें की थीं और पिछले महीने संसद को 4,500 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें विधेयक में सुधार का प्रस्ताव दिया गया। बता दें कि मूल विधेयक फरवरी में संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था।

प्रवर समिति की सभी सिफारिशें शामिल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक पेश किया जिसमें प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। सीतारमण ने आयकर से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 पेश किया।

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उन्होंने कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 भी सदन में पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, ‘‘प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा, हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और अधिक सटीक रूप से व्यक्त करेंगे।’’

सरकार ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश की थी। उक्त विधेयक को शुक्रवार (8 अगस्त 2025) को सदन में वापस ले लिया गया।

विधेयक के कथन में कहा गया है, ‘‘मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखण, परिणामी परिवर्तनों और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं। इसलिए, सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक, 2025 को वापस लेने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेने के लिए आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 तैयार किया गया है।’’ ॉ

एजेंसी इनपुट के साथ