वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आधार कार्ड के जरिए तत्काल परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN जारी किए जाने की सुविधा लॉन्च करने का ऐलान किया था। अब इस बारे में बड़ी खबर यह है कि इस सुविधा को इसी महीने से शुरू किया जा सकता है। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने बताया कि इस फैसिलिटी को इसी महीने से लॉन्च किया जा सकता है ताकि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिल सके। यह सुविधा सिर्फ आधार कार्ड धारक यूजर्स के लिए होगी और बिना किसी पेपरवर्क के आधार नंबर के माध्यम से ही तत्काल पैन जनरेट किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ‘PAN के आवंटन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए हम जल्दी ही एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए आधार के माध्यम से बिना किसी विस्तृत फॉर्म को भरे हुए तत्काल पैन हासिल किया जा सकेगा।’ बता दें कि आधार और पैन को बीते साल से ही इंटरचेंजेबल बना दिया गया है। यही नहीं PAN को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है और इसके लिए 31 मार्च, 2020 की डेडलाइन तय की गई है।

राजस्व सचिव ने कहा कि इंस्टैंट पैन जनरेट करने की नई व्यवस्था लगभग तैयार हो चुकी है और अब इसे लॉन्च करने भर की ही देरी है। इसके साथ ही उन्होंने आधार की मदद से पैन जनरेट करने की प्रक्रिया भी विस्तार से बताई। आइए जानते हैं कैसे आप आधार से हासिल कर सकेंगे PAN…

आधार वेरिफिकेशन के लिए आएगा OTP: यह सुविधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉन्च की जाएगी। तत्काल पैन की सुविधा के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वनटाइम पासवर्ड जाएगा। इसके बाद मोबाइल में आए ओटीपी को आपको दर्ज कराना होगा, जिससे आधार का वेरिफिकेशन हो सकेगा।

डाउनलोड कर सकेंगे E-PAN कार्ड: इसके तुरंत बाद आपको परमानेंट अकाउंट नंबर पर आवंटित हो जाएगा। आप ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ताकि बैंकिंग या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उसे इस्तेमाल कर सकें। बता दें कि वित्तीय लेनदेन और टैक्स फाइल करने के लिए पैन की जरूरत होती है।

लंबा फॉर्म भरने और डाक का इंतजार करने की जरूरत नहीं: इस प्रक्रिया के जरिए टैक्सपेयर्स को पैन के लिए लंबा फॉर्म भरने की प्रक्रिया से मुक्त मिल सकेगी। यही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी व्यवस्था आसान हो सकेगी, जिसे आवेदकों के घरों तक डाक के जरिए पैन कार्ड भेजना पड़ता था।