प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच और आइडीबीआइ बैंक ऋण धोखाधड़ी मामलों में करीब 9,000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क करेगी। अधिकारियों ने बुधवार (11 मई) को कहा कि ईडी मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत संपत्ति को कुर्क करने के लिए देश भर में माल्या की संपत्ति की पहचान और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उसने कहा कि ईडी माल्या के विभिन्न कंपनियों के शेयरों को कुर्क करने के अपने कदम के बारे में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूचित करेगा।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की जाने वाली संपत्ति के मूल्य का जो शुरुआती आकलन किया गया है, उसके तहत वह करीब 9000 करोड़ रुपए है। यह माल्या के ऊपर बैंकों के बकाए के बराबर है। मामले की जांच कर रहे ईडी के अधिकारियों ने माल्या के बंगले, महंगी गाड़ियां, बैंक खाते और अन्य संपत्ति के मूल्य का आकलन पहले ही कर चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीएमएलए कानून के तहत इन संपत्तियों के अधिग्रहण को लेकर बैंकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।