पीएफ खाते (PF Account) के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आधार को लिंक (UAN Aadhaar Link) करने की समयसीमा एक बार फिर से बढ़ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। समयसीमा के अंदर ऐसा नहीं करने से उन लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, जो वेतनभोगी हैं। ऐसे लोगों का पीएफ जमा होना रुक सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभी समयसीमा (UAN Aadhaar Linking Last Date) 30 नवंबर तक बढ़ाई जा रही है। अभी जिन लोगों ने यूएन से आधार को लिंक नहीं किया है, उनके खाते में भी पीएफ जमा होता रहेगा। नियोक्ता ऐसे लोगों के खाते में पीएफ जमा करना जारी रखें। उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अभी जमा होता रहेगा PF

दरअसल यह मामला इस बात को लेकर विवादों के घेरे में है कि क्या किसी सेवा के लिए आधार को अनिवार्य किया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 सितंबर के अपने इस हालिया आदेश में कहा कि जब तक आधार संख्या को यूएएन के साथ जोड़ने की कानूनी वैधता नहीं तय हो जाती है, तब तक किसी भी कर्मचारी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।

आधार को पीएफ खाते से जोड़े जाने के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस ने याचिका दायर की है। इस याचिका पर अभी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

ऐसे पता करें, पीएफ जमा हो रहा या नहीं

अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया है। कोई भी कर्मचारी उक्त अधिकारी से संपर्क कर यह पता कर सकते हैं कि क्या उनके खाते में मसय से पीएफ जमा हो रहा है या नहीं।

इस दौरान जो लोग यूएन को आधार से लिंक कराना चाहते हैं, वह करा सकते हैं। इसके लिए आधार के सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

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UAN Aadhaar Linking Process

  • इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और यूएएन नंबर की मदद से अपने अकाउंट में लॉगइन करें।
  • अब ‘मैनेज’ सेक्शन में KYC के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक पेज खुलेगा, जिसमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ही आधार का विकल्प होगा।
  • आधार विकल्प को चुनकर अपना आधार नंबर और नाम टाइप करें।
  • इसके बाद आपके द्वारा एंटर की गई जानकारी सेव हो जाएगी। अब UIDAI के द्वारा आपकी जानकारी को सत्यापित किया जाएगा।
  • जानकारी सत्यापित होने के बाद आधार पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।