केंद्रीय जांच एजंसी सीबीआइ ने कोयला ब्लाक आबंटन घोटाले से जुड़े एक मामले में यहां विशेष सुनवाई अदालत के सामने कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल, पूर्व कोयला राज्यमंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 12 अन्य के खिलाफ बुधवार को आरोपपत्र दाखिल किए।
इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और जिंदल स्टील एंड पावर और जिंदल रीयल्टी प्राइवेट लि. समेत पांच कंपनियों के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। यह मामला झारखंड के बीरभूम में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लॉक के 2008 में किए गए आबंटन से जुड़ा है।
सीबीआइ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 12-बी (आपराधिक साजिश) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत ये आरोप-पत्र दाखिल किए हैं। विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर की अदालत इस आरोप-पत्र पर गुरुवार को इस पर विचार करेगी। इससे पहले, जांच एजंसी ने कथित धोखाधड़ी, रिश्वत और आपराधिक गतिविधियों के लिए दसारी नारायण राव, नवीन जिंदल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच की थी।
एजंसी की आरोप है कि जिंदल स्टील एंड पावर लि. और गगन स्पांजी आयरन प्राइवेट लि. (जीएस व आइपीएल)(दोनों जिंदल समूह की कंपनी)ने गलत तथ्य रखकर 2008 में अमरकोंडा मुरगादंगल कोयला ब्लाक हासिल किया। उस समय राव कोयला राज्यमंत्री थे।