Paripoorna Mediclaim Ayush Bima for CGHS: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा (Paripoorna Mediclaim Ayush Bima) योजना लॉन्च की है। इस योजना के जरिये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के लाभार्थियों को 20 लाख रुपये तक का मेडिक्लेम कवरेज मुहैया कराया जाएगा। यह स्कीम CGHS की मौजूदा सुविधाओं के साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, ताकि गंभीर बीमारियों या बड़े इलाज के समय सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब पर भारी बोझ न पड़े।
क्या है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम
परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम एक ऑप्शनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसे खास तौर पर CGHS लाभार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद CGHS के तहत मिलने वाले इलाज के अलावा अतिरिक्त मेडिकल खर्चों को कवर करना है। यह पॉलिसी बड़े अस्पतालों के नेटवर्क में कैशलेस और आधुनिक इलाज की सुविधा देती है, जिससे इलाज के दौरान फाइनेंशियल टेंशन कम हो सके।
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कौन ले सकता है इस स्कीम का फायदा
यह पॉलिसी केवल CGHS लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। एक पॉलिसी में अधिकतम 6 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं, जिनमें कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रित शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम का कवरेज पूरे भारत में लागू होगा और यह इंडेम्निटी बेस्ड इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च को कवर करता है।
मेडिक्लेम कवर और खर्च का बंटवारा
इस स्कीम में लाभार्थी 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये में से कोई एक सम इंश्योर्ड चुन सकते हैं। इसमें को-पेमेंट का विकल्प दिया गया है। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार 70:30 या 50:50 का को-शेयरिंग मॉडल चुन सकते हैं, जिसमें खर्च का एक हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी और बाकी हिस्सा सब्सक्राइबर को देना होगा। इसी वजह से प्रीमियम भी सामान्य पॉलिसी के मुकाबले सस्ता रखा गया है।
रूम रेंट से लेकर इलाज तक क्या-क्या कवर होगा
इस पॉलिसी में रूम रेंट के लिए साफ लिमिट तय की गई है। नॉर्मल रूम के लिए सम इंश्योर्ड के 1 फीसदी और ICU के लिए 2 फीसदी की डेली लिमिट होगी। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले 30 दिन का प्री-हॉस्पिटलाइजेशन और डिस्चार्ज के बाद 60 दिन का पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी कवर किया जाएगा।
आयुष और मॉडर्न ट्रीटमेंट की खास सुविधा
परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें AYUSH के तहत आने वाले इलाज यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी को भी इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर किया गया है।
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GST नहीं लगेगा, क्लेम नहीं करने पर मिलेगा बोनस
अगर पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम नहीं किया जाता है, तो हर साल 10 फीसदी का क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, जो अधिकतम 100 फीसदी तक जा सकता है। इसके अलावा इस स्कीम के प्रीमियम पर कोई GST नहीं लिया जाएगा, जिससे CGHS लाभार्थियों के लिए यह स्कीम और भी किफायती बन जाएगी।
कहां और कैसे खरीद सकते हैं पॉलिसी
यह पॉलिसी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (New India Assurance Company) के जरिए मुहैया कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि यह स्कीम CGHS लाभार्थियों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतर इलाज और अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लॉन्च की गई है।
