केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में तिमाही टीडीएस विवरण देने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। सीबीडीटी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि संशोधित एवं अपडेटेड फॉर्म 26क्यू में टीडीएस का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है।

फॉर्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से अलग भुगतान पर टीडीएस के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल होता है। वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी। लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

तिमाही के दौरान भुगतान की गई कुल राशि और ऐसे भुगतानों पर काटे गए टैक्स का विवरण फॉर्म में होता है। इसमें सिक्योरिटीज पर ब्याज, लाभांश, लॉटरी से जीत, किराया के अलावा अन्य ब्याज, प्रोफेशनल या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस आदि शामिल होते हैं।