Vintage Cars Registration Rule: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश में मौजूद विंटेज कारों को बहुत जल्द ही नए स्पेशल नंबर प्लेट मिलेंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि इन कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर में अब ‘VA’ को शामिल किया जाएगा। इसका प्रयोग राज्य के कोड के ठीक बाद किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई कार दिल्ली राज्य की है तो उसका नंबर (DL VA XX 8127) होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि, किन वाहनों को विंटेज मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा इस बात की भी तस्दीक की जाएगी। इसके अनुसार जिन कारों का रजिस्ट्रेशन 50 साल पहले किया गया होगा उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में एक विंटेज मोटर वाहन स्टेट कमेटी (VMVSC) की स्थापना की जाएगी जो कार की पुरानी स्थिति की जांच करेगी और इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी रखेगी।
यानी कि अब ऐसे वाहनों के मालिकों को अपनी पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन से सम्बंधित दस्तावेजों को पेश करना होगा। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन पेपर या वाहन की बिल कॉपी (यदि वाहन इम्पोर्टेड है) तो दिखाना होगा। इसके अलावा यदि वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड है तो उसे राज्य के विंटेज मोटर वाहन स्टेट कमेटी (VMVSC) द्वारा अप्रूव किया जाएगा।
विंटेज मोटर वाहन स्टेट कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद, विंटेज मोटर वाहन राज्य पंजीकरण प्राधिकरण (VMVSRA) इन वाहनों को एक पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) प्रदान करेगा। इस पंजीकरण का प्रमाण पत्र 10 वर्षों के लिए वैध रहेगा, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
इस नए नियम के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि वाहन मालिक अपने इन विंटेज कारों को नियमित रूप से सार्वजनिक सड़कों पर उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसका प्रयोग वाहन मालिक किसी प्रदर्शनी, रैली, शो या संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए कर सकता है। हालांकि इन विंटेज कारों को ईंधन भरवाने या फिर मेंटेनेंस इत्यादि के लिए सड़कों पर चलाने की अनुमति होगी।