नेशनल हाईवे अर्थार्टी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देश भर अब FASTags के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। सभी वाहनों पर इस टैग का प्रयोग करना जरूरी है, यदि कोई वाहन बिना टैग के FASTags लेन में प्रवेश करता है तो उससे दोगुनी जुर्माने राशि वसूली जाती है। इसके साथ ही अब अगर आपका FASTags स्टीकर अमान्य पाया जाता है,या फिर वह काम नहीं कर रहा है, तो भी आपसे जुर्माने के रूप में टोल फीस की दोगुनी राशि ली जाएगी।

इसके लिए NHAI नेशनल हाइवेज फी (डिटरमिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन) रूल्स, 2008 में संशोधन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके मुताबिक अगर आप बिना फास्टैग लगे व्हीकल के साथ टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुस जाते हैं, तो आपको आपके व्हीकल पर लगने वाले टोल का दोगुना टोल देना होगा।

हालांकि पहले केवल बिना फास्टैग वाली गाड़ी के साथ टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में घुसने पर ही दोगुना टोल देना होता था। और अब फास्टैग होने पर भी दोगुना टोल देना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका सामना ना करना पड़े तो अपने फास्टैग स्टीकर में पर्याप्त रिचार्ज रखें और ध्यान दें कि यह मुड़ा हुआ या डैमेज न हो। ताकि यह टोल पर ठीक से काम कर सके।

बता दें, फास्टैग के लिए यदि ग्राहक द्वारा पर्याप्त बैलेंस 100 रुपये नहीं रखा जाता है, तो FASTag टोल प्लाजा पर ब्लैकलिस्ट हो जाता है। ऐसे में आपको हमेशा अपने फास्टैग में 100 रुपये रखने चाहिए। वहीं फरवरी में जब इस अैग की शुरुआत हुई थी तो करीब 18 लाख ऐसे वाहनों को पकड़ा जिन पर टैग नहीं लगा हुआ था वो FASTags लेन में प्रवेश कर रहे थें। इस मामले में 20 करोड़ रुपये की वसूली बतौर फाइन की गई थी।