Mbile Number Linking with VAHAN: सरकार देश में एक नए नियम को लागू करने जा रही है। जिसके तहत सभी वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर सरकार के VAHAN डाटाबेस से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके लिए 1 अप्रैल 2020 का समय चुना गया है। इस तारीख के बाद सभी वाहन उनके मालिक के मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिएं।
इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने के लिए मसौदा नियमों के साथ ही इन नियमों पर 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक टिप्पणी मांगी गई है।
इस बारे में परिवहन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को नाम न बताने की शर्त पर बताया कि, 1 अप्रैल 2020 से देश में हर तरह के वाहनों के मालिक को अपना मोबाइल नंबर VAHAN डाटाबेस से लिंक करना अनिवार्य होगा।
क्या है VAHAN डाटाबेस: ये एक तरह का डिजिटल रजिस्टर है, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से केंद्रीकृत राष्ट्रीय रजिस्ट्री का रखरखाव करता है और अब तक इसमें लगभग 25 करोड़ वाहनों के पंजीकरण का रिकॉर्ड उपलब्ध है।
क्या कहता है कानून: केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के संशोधन के बाद, मोटर वाहन पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, नए या डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या इसके नवीनीकरण के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। यहां तक की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी (NOC) के आवेदन, वाहन के स्वामित्व को स्थानांतरित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिए गए पते में किसी भी तरह के बदलाव इत्यादि करने के लिए भी मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये नया नियम लागू किया गया है।