वाहनों की सुरक्षा को लेकर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने देश के इंश्योरेंस कंपनियों को एक नया निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार कंपनियों को आगामी 1 सितंबर से ऐसा बीमा कवर उपलब्ध कराना होगा, जिसके तहत नई और पुराने वाहनों को भूकंप, बाढ़ और दंगे से होने वाले नुकसान के लिए भी बीमा करवाया जा सके।
इसके अलावा IRDA ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अपने पूर्व में दिए गए आदेशों में भी बदलाव किया है। अब 1 सितंबर से कार एवं दोपहिया वाहनों के लिए वन टाइम बंडल पॉलिसी को खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। देश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, भूकंप या फिर दंगे फसाद में लोगों के वाहनों को नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखकर IRDA ने ये फैसला लिया है।
IRDA द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार, बीमा कंपनियां आगामी 1 सितंबर 2019 तक चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों के लिए ओन डैमेज यानी की ओडी पॉलिसी को पेश करनी होगी। इस बीमा के तहत वाहनों में लगने वाले आग और चोरी को भी कवर किया जा सकेगा। इस पॉलिसी को ओन डैमेज नाम दिया गया है।
बीमा कंपनियों के इस बात का भी विकल्प होगा कि वो ओन डैमेज पॉलिसी के साथ ही पूरे पैकेज की भी पेशकश कर सकते हैं। इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ ही ओन डैमेज पॉलिसी के नुकसान को भी कवर किया जा सकेगा। फिलहाल IRDA ने बीमा कंपनियों को ये निर्देश दे दिया है और बीमा कंपनियां इस नए आदेश पर काम कर रही हैं। यह नई बीमा पॉलिसी आगामी 1 सितंबर या फिर उसके बाद से लागू होगी।