महाराष्ट्र के ठाणे की जिला उपभोक्ता अदालत ने कार में गड़बड़ी पाए जाने पर Skoda कंपनी पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डीलर की सर्विस में कमी के लिए आयोग के अध्यक्ष एस जेड पवार और सदस्य पूनम वी महर्षि ने इस माह की शुरुआत में दोषी ठहराया। दरअसल पालघर जिले के दहानू के निवासी धनेश मोठे ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने साल 2014 में स्कोडा डीलर जेएमडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से आठ लाख से अधिक कीमत की कार खरीदी थी।
कार चलाने के दौरान उन्हें ब्रेक फेल, टूल्स में खराबी और पावर विंडो जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मोठे ने शिकायत में बताया कि इन परेशानियों के बारे में कंपनी को सूचित करने के बावजूद कंपनी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। अपने आदेश में आयोग ने कहा कि कंपनी ने वाहन में खराबी को दूर करने और वारंटी के अनुसार डिफेक्ट फ्री वाहन नहीं दिया।
इसलिए हम उन्हें सर्विस और अनफेर ट्रेड प्रैक्टिस में कमी का दोषी मानते हैं। हालांकि, शिकायतकर्ता ने वाहन का उपयोग 60,000 किलोमीटर से अधिक के लिए किया है, इसके रिप्लेसमेंट या पूरी लागत की वापसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमारे विचार में शिकायतकर्ता वाहन की 75 प्रतिशत लागत की वापसी के लिए हकदार है। यह रकम 6,10,078 रुपये होती है। इसके अलावा इस पर 9 प्रतिशत की दर से 10,000 रुपये का ब्याज भी अदा करना होगा। चेक गणराज्य की कंपनी स्कोडा भारत में अपनी एसयूवी और सिडान कारों के लिए मशहूर है। भारत में यह कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम करती है।

