Car Registration Number Portability: मोबाइल फोन के नंबर की ही तरह अब आप अपने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को भी बिना बदले पोर्ट कर सकेंगे। दिल्ली, चंड़ी​गढ़ और महाराष्ट्र के ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश के ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट ने भी रजिस्ट्रेशन नंबर को पोर्ट करने की अनुमति दे दी है। इस नियम के अनुसार अब आप अपने पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को दूसरी कारों के लिए पोर्ट कर सकते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार, यदि आपने अपनी कार को बेच दिया है तो उस दशा में भी उसी नंबर को पोर्ट कर के दूसरी कार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नियम को जल्द से जल्द लागू किए जाने की कवायद विभाग द्वारा हो रही है। इसे भी ठीक उसी तरह से लागू किया जाएगा जैसा कि मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए टेलिकॉम विभाग ने किया था।

एक बार जब यह नियम आधिकारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा तो, कोई भी अपने नए वाहन को पुराने नंबर पर पंजीकृत कर सकता है जो पहले से ही उनके नाम पर होगा। भले ही उस व्यक्ति ने पुराने वाहन को किसी और के ​हाथों बेच दिया हो। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि, वाहन पंजीकरण संख्या पोर्टेबिलिटी सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी और इसे एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, मूल रूप से स्कूटर या मोटरसाइकिल पर उपयोग किए जाने वाले नंबर को कार में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी की आप अपने कार या बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एक दूसरे से पोर्ट कर सकते हैं। हालांकि, अभी इस बात को तय नहीं किया गया है कि ये नियम केवल प्राइवेट वाहनों पर लागू होंगे या फिर अन्य वाहनों पर भी। अबी इस बात को तय किया जाना बाकी है।

हालांकि अभी इस पोर्टेबिलिटी पर खर्च होने वाली रकम के बारे में शासन द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जानकारों का मानना है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पोर्ट करवाने के लिए दोपहिया वाहन पर 20,000 रुपये और चार पहिया वाहन पर तकरीबन 50,000 रुपये का खर्च आ सकता है। लेकिन अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं ​दी गई है।