Motor Vehicle Act: नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने पर जुर्माने की राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया है। देश भर के कई हिस्सों से अब तक चालान की कई खबरें आती रही हैं। ताजा मामला, ओडिशा के कटक से सामने आया है। जहां पर अपने बेटे के साथ स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर सफर करने वाले पिता का 26 हजार रुपये का चालान काटा गया है।
जानकारी के अनुसार, ये मामला कटक के बाहरी इलाके का है। जहां पर एक व्यक्ति अपने 17 साल के बेटे के साथ स्कूटर पर सफर कर रहा था। इस दौरान नाबालिग बेटा स्कूटर चला रहा था और उसका पिता पिछली सीट पर बैठा था। ड्राइविंग के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका।
बताया जा रहा है कि, पुलिस ने इस मामले में 26 हजार का चालान काटा है। जिसमें 1,000 रुपये का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि उन्होनें हेलमेट नहीं पहना था और 25,000 रुपये का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि बच्चे की उम्र 18 साल से कम थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, सेक्शन 194D के तहत बिना हेलमेट के वाहन चलाना और सेक्शन 199A के तहत नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देना कानून अपराध है।
जानकारी के मुताबिक, फिलहाल पुलिस ने स्कूटर को सीज कर दिया है और चालान की राशि को ऑनलाइन जमा कराने की अनुमित दे दी है। जुर्माने की राशि जमा करवाने के बाद स्कूटर को रीलिज किया जाएगा। कुछ दिनों पहले ऐसा ही एक मामला हैदराबाद में भी देखने को मिला था। जहां पर 10 साल का एक बच्चा Maruti Alto कार चला रहा था और उसके माता पिता कार की पिछली सीट पर बैठे थें। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने E-Challan काटा था।