New Traffic Fine Rule: नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देश भर में ट्रैफिक चालानों के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक व्यक्ति का सिर्फ इसलिए चालान काट दिया गया था, क्योंकि वो अपनी बाइक की पिछली सीट पर पालतू कुत्ते को बैठाकर ड्राइविंग कर रहा था। ताजा मामला ओडिशा का है जहां पर एक नाबालिग बच्चे द्वारा वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने पूरे 42,500 रुपये का चालान काटा है।

जानकारी के अनुसार, ये मामला ओडिशा के भद्रक जिले का है। जहां पर एक नाबालिक दो अन्य लोगों के सहित बाइक चला रहा था। जिसके बाद स्थानीय क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के अधिकारियों ने उक्त मोटरसाइकिल सवार को रोका। जांच में पाया गया कि वाहन चालक नाबालिग था और वो बिना पूरे दस्तावेजों के वाहन चला रहा था। इस बात पर स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिक के खिलाफ भारी चालान काटा।

बताया जा रहा है कि वाहन मालिक का नाम नारायण बेहरा है। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस ने 5,000 रुपये नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए 5,000 रुपये, गलत दिशा और तेज गति में वाहन चलाने के लिए 5,000 रुपये और दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा लोगों के सवार होने के लिए 1,000 रुपये, बिना हेलमेट के वाहन चलाने के लिए 1,000 रुपये और नाबालिक को वाहन चलाने के देने के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने की दशा में वाहन मालिक के खिलाफ 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में राज्य परिवहन प्राधिकरण का कहना है कि “वाहन मालिक / नाबालिग लड़के के माता-पिता के वाहन चलाने पर 25 हजार का जुर्माना देना होगा, लड़के को तब तक डीएल नहीं मिलेगा जब तक कि वह 25 साल का नहीं हो जाता।”

अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया था, जिसमें एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक शख्स अपनी बाइक की पिछली सीट पर अपने पालतू कुत्ते को बैठाया था। इस वीडियो के वायरल होती की केरल के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और वाहन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ 2,500 रुपये का चालान काटा गया था।