Motor Vehicle Act: नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देश भर में ट्रैफिक चालानों को लेकर लोगों में काफी उहापोह की स्थिति देखने को मिली थी। बीते साल 1 अक्टूबर को देश भर में नए मोटर व्हीकल एक्ट के संसोधित रूप को लागू किया गया था। अब चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस इस नियम में और भी संसोधन करते हुए एक नए नियम को लागू करने जा रही है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सड़क किनारे अपने वाहन को खड़ा करके फोन पर बात करेगा, तो इस दशा में भी उसका चालान कटेगा।

जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस इस नए नियम को अपने शहर में आगामी 1 फरवरी से लागू करने की योजना बना रही है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय, (चाहे वो दोपहिया हो या चारहिया) फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटा जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बिना ड्राइविंग के भी फोन पर बात करने के लिए चालान काटा जाएगा।

अपने इस नए एक्शन प्लान के बारे में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ड्राइविंग के दौरान ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। पुलिस का मानना है कि वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करते समय लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि उनके वजह से पीछे आ रहे वाहनों को जाम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई मामलों में ये भी दुर्घटना का कारण बनता है।

बता दें कि, यातायात पुलिस केवल उन्हीं वाहन चालकों का चालान काटेगी जो कि मेन रोड़ पर खड़े होंगे। या फिर जिन रूके हुए वाहनों के चलते जाम लगने की आशंका होगी। यदि कोई अपने वाहन को सर्विस लेन में खड़ा करके फोन पर बात करता है तो इस दशा में उसका चालान नहीं काटा जाएगा।