भारत में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिसमें लोगों के घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी हैं। लिहाजा किसी भी तरह के वाहन को सड़क पर लेकर चलने की छूट भी नहीं है। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन 2.0 की जो गाइडलाइन जारी की हैं, उनमें मेडिकल और पशु मेडिकल देखभाल सहित इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही आप आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए भी अपने वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हालांकि इसके लिए फोर व्हीलर में एक बार में सिर्फ दो यात्री एक ड्राइवर सीट पर दूसरा पीछे सीट पर और दोपहिया वाहनों के मामले में केवल एक ही यात्री यानी वाहन को चलाने वाले को ही अनुमति दी गई है। नए लॉकडाउन की गाइडलाइन में कुछ खुद का व्यापार करने वाले लोगों को भी अनुमति दी गई है, हालांकि उनका व्यापार सिर्फ रोज मरा के कामों से जुड़ा हो।
बता दें, इस गाइडलाइन में मोटर वाहन को ठीक करने वाले मैकैनिक इस सूची का हिस्सा हैं। यदि आपके वाहन में अब कोई परेशानी हो जाती है, तो आप ऐसे में अपने आसपास वाले मैकेनिक से मदद ले सकते हैं। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने जिन इलाकों को सील कर दिया है ये नई गाइडलाइन वहां लागू नहीं होंगी।
हालांकि, बीएस 4 वाहनों की ब्रिकी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कोरोनोवायरस लॉकडाउन की समाप्ति के बाद दस दिनों के लिए बीएस 4 वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी थी, हालांकि यह सिर्फ डीलर के पास बचे 10% बीएस4 स्टॉक पर मान्य थी। अब कोरोनावायरस लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ वाहनों के शोरूम भी 3 मई तक बंद हैं।
यानी बचे हुए वाहनों की बिक्री केवल 4 से 13 मई के बीच हो सकती है। बता दें, FADA के अनुसार भारत में अभी 7 लाख से अधिक बीएस 4 वाहन हैं। वहीं कुछ वाहन निर्माताओं ने पुष्टि की है कि वह अपने बचे हुए बीएस 4 स्टॉक को वापस मंगा लेंगे। लेकिन यह संभावना बहुत कम है कि बचे हुए बीएस4 वाहनों को बेचा जा सकता है।