Fastag Deadline: सरकार ने आगामी 1 दिसंबर से देश में लागू होने वाले नए FASTag नियम की अनिवार्यता को लेकर समय सीमा में बदलाव किया है। परिवहन मंत्रालय ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100% इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए 1 दिसंबर की समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। अब 15 दिसंबर से देश भर के सभी वाहनों पर FASTag का लगाना अनिवार्य होगा।
FASTag एक तरह का स्टीकर है जो कि वाहनों पर लगाना अनिवार्य है। अब हाइवे पर टोल प्लाजा से वही वाहन गुजर सकेंगे जिन पर FASTag लगा होगा। इसके अलावा यदि कोई वाहन बिना इस स्टीकर के FASTag लेन में प्रवेश करता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
ये एक स्टीकर नुमा डिवाइस है जिसे कार के विंडशिल्ड पर सामने की तरफ लगाना होगा। जब आपकी कार टोल प्लाजा से होकर गुजरेगी तो आपको पैसे के लेन देन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बल्कि प्लाजा पर लगा हुआ स्कैनर FASTag के स्टीकर को स्कैन करेगा और जरूरी राशि आपके खाते से कट जाएगी।
यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने तैयार किया है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खरीदना बेहद आसान है। यदि आप नई कार खरीदते हैं तो आपके वाहन के साथ ही FASTag लगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी कार पुरानी है तो आप आप किसी भी NHAI टोल प्लाजा पर मौजूद पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) से इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही ये टैग देश के तमाम बैंकों द्वारा भी बेचा जा रहा है।
बता दें कि, परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC) कार्यक्रम को देशभर में लागू किया गया है। ताकि टोल प्लाजाओं पर लगने वाले जाम को खत्म करके यातायात को सुगम और शुल्क संग्रह को आसान बनाया जा सके। अब तक देश भर में 70 लाख से ज्यादा FASTag की बिक्री की जा चुकी है।